नयी दिल्ली 11 मई, उच्चतम न्यायालय की अवमानना मामले में छह महीने जेल की सजा पाये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी एस कर्णन ने संबंधित आदेश वापस लेने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष इस याचिका का विशेष उल्लेख किया गया। मैथ्यू जे नेथुमपारा, न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से पेश हुए। उनसे न्यायमूर्ति केहर ने पूछा, “इस बात के क्या प्रमाण हैं कि आप न्यायमूर्ति कर्णन के वकील हैं।” श्री नेथुमपारा ने जवाब दिया, “मेरे पास वकालतनामा मौजूद है और न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिया गया अधिकार पत्र भी।” इसके बाद न्यायालय ने कहा कि वह याचिका पर गौर करेगा। न्यायमूर्ति कर्णन ने अवमानना मामले में राहत की मांग की है। इससे पहले मीडिया में यह खबर तेजी से चल रही है कि न्यायमूर्ति कर्णन देश छोड़कर भाग चुके हैं।
गुरुवार, 11 मई 2017
राहत के लिए जस्टिस कर्णन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
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