हजारीबाग 23 मई, झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने बिहार के मशरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) सुरेन्द्र शर्मा ने श्री सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को यह सजा सुनायी । अदालत ने पिछले 18 मई को इन आरोपियों को विधायक हत्याकांड में दोषी करार दिया था। पूर्व सांसद के साथ दोनो दोषी फिलहाल हजारीबाग के जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा में बंद हैं । हालांकि विधायक हत्या मामले में चौथे अभियुक्त और श्री प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदार सिंह को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था । गौरतलब है कि 03 जुलाई 1995 को जनता दल के विधायक अशोक सिंह की पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैण्ड रोड में बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । इस मामले में श्री सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने गर्दनीबाग थाना में इन दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्रभुनाथ सिंह मामले को प्रभावित नहीं कर सकें इस दृष्टि से इस मामले को पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर हजारीबाग न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
बुधवार, 24 मई 2017

विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ को उम्रकैद
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