ठाणे, 20 मई, महाराष्ट्र में ठाणे की जिला अदालत ने 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी , उनके पति राज कुंद्रा और तीन अन्य को आज अग्रिम जमानत दे दी। जिला न्यायाधीश संगीता खलीफे ने इस आदेश के साथ सभी आरोपियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा है कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें एक-एक लाख रुपये के बांड पर रिहा किया जा सकेगा। वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने अादेश दिया कि आरोपी पुलिस को जांच में लगातार सहयोग करते रहेंगे। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ताओं को धमकी नहीं देने के भी निर्देश दिए। बेस्ट डील टीवी (बीडीटीवी) कंपनी के कारोबारी ने इन सभी के खिलाफ 26 अप्रैल 2017 को मामला दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसने उसके साथ 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गयी। शिकायतकर्ता भालोटिया एक्सपोर्ट्स के मालिक ने कोंगांव पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसने बीडीटीवी के माध्यम से बेडसीट की अापूर्ति की थी लेकिन अभी तक उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। बचाव पक्ष के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 लागू नहीं होती। शिकायतकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई भी इरादा नहीं था। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि कंपनी को समय-समय पर पहले ही एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ 24 लाख रुपये देना बाकी है।
रविवार, 21 मई 2017

शिल्पा शेट्टी एवं राज कुंद्रा को मिली अग्रिम जमानत
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