नयी दिल्ली 25 मई, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर चीनी, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) और दूध पाउडर पर कर का बोझ कम होगा क्योंकि चीनी पर वर्तमान कर की दर 8 फीसदी है जबकि जीएसटी कर की दर 5 फीसदी होगी। इसी प्रकार से दूध पाउडर, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) पर वर्तमान कर की दर 7 फीसदी है, जबकि प्रस्तावित जीएसटी में इसके लिए 5 फीसदी कर की दर तय की गई है चीनी पर 71 रुपये प्रति क्विंटल की दर से विशेष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ 124 रुपये प्रति क्विंटल चीनी उपकर भी लगता है, जोकि कुल मिलाकर 6 फीसदी से भी अधिक हो जाता है। वर्तमान में चीनी पर सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर आदि को मिलाकर कुल कर की दर करीब 8 फीसदी है जबकि इस पर जीएसटी 5 फीसदी तय की गई है जो वर्तमान दर से 3 फीसदी कम है। इसी तरह से चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर शून्य रहती है, जबकि वैट 05 फीसदी लगता है। सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर के साथ ही चाय एवं कॉफी के निर्माण पर लगने वाले विभिन्न करों को मिलाकर वर्तमान में इन वस्तुओं पर करीब 7 फीसदी कर है जबकि इन पर 5 फीसदी जीएसटी दर निर्धारित की गई है। दूध पाउडर पर भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। मगर वैट के तौर पर 5 फीसदी की दर से इस उत्पाद पर कर वसूला जाता है। सीएसटी, ऑक्ट्रोइ एवं प्रवेश कर के साथ ही निर्माण पर लगने वाले विभिन्न करों को मिलाकर वर्तमान में इस पर करीब 7 फीसदी कर लगता है जबकि जीएसटी में यह कर दर पांच फीसदी हो जायेगी।
शुक्रवार, 26 मई 2017
जीएसटी से चीनी, चाय , कॉफी होंगे सस्ते
Tags
# देश
# व्यापार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
व्यापार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें