नयी दिल्ली, 12 जून, उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए इसे 26 जून तक जारी करने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा परिणाम पर रोक संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की याचिका पर यह स्थगनादेश जारी किया। पीठ ने कहा कि कोई भी उच्च न्यायालय नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका की सुनवाई नहीं करेगा। न्यायालय ने सीबीएसई की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किये। न्यायालय ने सीबीएसई को परिणाम जारी करने और काउंसलिंग शुरू करने का आदेश भी दिया। सीबीएसई ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर नीट के परिणाम घोषित करेगा। गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने विभिन्न भाषाओं के प्रश्न पत्रों में असमानता के आरोपों पर नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी।
मंगलवार, 13 जून 2017
सुप्रीम कोर्ट ने नीट के परिणाम पर लगी रोक हटाई
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