झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 28 जुलाई 2017

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 जुलाई

किन्नर समुदाय को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है-ः श्री भंडारी
  • इग्नु द्वारा इस समुदाय को निःषुल्क षिक्षा प्रदान की जाएगी -ः श्री सुलिया

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झाबुआ। एक समय था, जब किन्नर समुदाय को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था, परन्तु समय के परिवर्तन के साथ एवं समाज में जागरूकता आने के साथ इस समुदाय के लोगांे को अब समाज में सम्मान प्राप्त होने लगा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है उज्जैन के सिंहस्थ में इस समुदाय के गुरू को महामंडलेष्वर की उपाधि से सम्मानित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही शासन एवं विधिक प्राधिकरण द्वारा भी इस समुदाय के लिए कई योजनाएं बनाकर इनके उत्थान के प्रयास किए जा रहे है। उक्त बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ सदस्य एवं जिला सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष यषवंत भंडारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किन्नर समुदाय के कल्याणार्थ कार्य की जानकारी देने हेतु आयोजित किन्नरों के प्रतिनिधियों के समक्ष कहीं। आपने कहा कि किन्नर समुदाय का इतिहास बहुत ही प्राचीन एवं गौरवमयी रहा है। महाभारत काल में स्वयं अर्जुन ने अपने अज्ञातकाल में वृहनला के रूप में 6 माह बीताए थे, वहीं महाभारत के युद्ध में षिखंडी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अर्जुन के आगे खड़े रहे, जिसके कारण भीष्म, अर्जुन पर तीर नहीं चला सके। आपने कहा कि अब आपको अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग कर षिक्षा एवं व्यापार की ओर अपने समुदाय के लोगांे को प्रेरित करना चाहिए।


इग्नू द्वारा निःषुल्क उच्च षिक्षा के प्रावधान
जिला विधिक सहायता अधिकारी सिमोन सुलिया ने कहा कि किन्नर समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुुक्त विष्वविद्यालय इग्नू द्वारा निःषुल्क षिक्षा प्रदान करने के लिए इनकी फीस माफी के निर्देष जारी किए है। आपने बताया कि इस समुदाय के किसी भी व्यक्ति को इस विष्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उच्च अध्ययन के लिए इग्नू के माध्यम से निःषुल्क षिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। जिसकी इस वर्ष की अंतिम प्रवेष तिथि 31 जुलाई 2107 है।

सहयोग एवं मार्गदर्षन देने का आष्वासन
भारतीय जैन संगठना के प्रतिनिधि संजय जैन ने कहा कि भारतीय जैन संगठना के माध्यम से हम लोग इग्नू द्वारा जो निःषुल्क षिक्षा की सुविधाएं दी जा रहीं है। उसमें पूरा सहयोग देकर जो भी किन्नर उच्च षिक्षा प्राप्त करना चाहता है। हम उन्हे ंपूरा सहयोग एव मार्गदर्षन देकर जैन संगठना के माध्यम से उनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

समाज की हमारा पालक है
इस अवसर पर किन्नर समुदाय की जिले की प्रमुख नसीम उर्फ रानी ने कहा कि हम लोगों का किन्नर बनने के पश्चात् माता-पिता एवं परिवार से कोई रिष्ता-नाता नहीं रह जाता है एवं समाज ही हमारा माय-बाप होता है और उनके द्वारा ही दिए जा रहे सहयोग से भरण-पोषण करते है। आपने बताया कि हम लोगों के साथ जो भी परिवार के लोग जुड़ते है। उनके आश्रितों के लिए हम षिक्षा आदि की व्यवस्था करते है। अभी तक हमारे इस समाज में अधिक पढ़े-लिखे लोग नहीं है, पर अब हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोग भी पढ़ाई करे। आपने इग्नु द्वारा निःषुल्क षिक्षा व्यवस्था देने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि शासन-प्रषासन एवं न्यायिक संस्था द्वारा हमे जो सहयोग वं संरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए हम सभी के आभारी है। इस अवसर पर किन्नर समुदाय के जिले के प्रतिनिधि के रूप मंे रीता, रमिला, संगीता, आनंदी एवं किरण आदि उपस्थित थी।

ताण्डव-2 रियलिटी शो में दिखेगी नगर की बाल प्रतिभाएॅ

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झाबुआ- वैसे तो झाबुआ कि कला और संस्कृति की पहचान देष -विदेष में है। वही जिले में कई ऐसे कलाकार भी है जिन्होंने अपनी कला के प्रदर्षन से नगर का नाम गौरान्वित किया है। कुछ इसी तरह का काम ओर नाम इन्दौर से प्रसारित होने वाले प्रादेषिक चैनल पर नगर की बाल प्रतिभाओं के प्रदर्षन में देखने को मिलेगा। जी हाॅ नगर के बाल कलाकार सिद्विक्षा आचार्य ( एक्टिंग), मास्टर अंजनेष ठाकुर ( एक्टिंग), आध्या आचार्य (नृत्य), वृंदा ठाकुर (नृत्य), रिया आचार्य (गायन), कुमारी वैष्णवी ( शास्त्रीय नृत्य) ने ताण्डव -2 रियलिटी शो में उज्जैन एवं इन्दौर आॅडिषन में सिलेक्ट होकर सेमीफायनल एवं फायनल तक पहुंच कर प्रदेष के उज्जैन , इन्दौर, धार, मंदसौर, देवास, खरगोन, रतलाम सहित अन्य जिलों के प्रतिभागियों के समक्ष अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्षन कर नगर का नाम रोषन किया है। इस रियलिटी शो में सभी बाल प्रतिभाओं को पुरूस्कार मिले वही मास्टर अंजनेष ठाकुर ने स्पेषल चाइल्ड का अवार्ड प्राप्त किया। रियलिटी शो में डांस इण्डिया डांस एवं एबीसीडी फिल्म में अभिनेता पराग एवं प्रयास ने निर्णायक की भुमिका निभाई। शो के प्रोडूयसर महेष सेंगर ने बताया कि शो का प्रदर्षन प्रति शनिवार सांय 6.00 बजें एवं पुनः प्रसारण प्रति रविवार दोपहर 1.00 बजें एसआर सुपर हिट पर किया जा रहा है। नगर की इन प्रतिभाओं के श्रेष्ठ प्रदर्षन एवं शो के लिए संास्कृतिक संस्था साज रंग, आसरा परमार्थिक ट्रस्ट, आव्हान सोष्यल वेलफेयर आर्गनाईजेष, संस्कृति युवा मण्डल सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं ने बधाई दी है।


भाजपा द्वारा अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों का सघन जनसम्पर्क आरम्भ
  • वार्ड एक ए दो ए तीन में घर . घर पहुँच कर लिया मतदाताओ का आशीर्वाद

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झाबुआ- भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र मतदाताओं से व्यक्तिगत रूबरू होकर भाजपा प्रत्याशियों को अधिकाधिक मतो से विजय दिलाने की अपील ए सघन जनसंपर्क द्वारा करने का शुभारम्भ वार्ड क्रमांक एक से ढोलढ़माको के साथ सर्किट हॉउस परिसर स्थित देवालयों में दर्शन कर किया गया।भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दौलत भावसार के नेतृत्व में भाजपा की नपाध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती बसंती बारिया और वार्ड क्रमांक एक के पार्षद प्रत्याशी श्री भंवरसिंह गेहलोद ;राजा ठाकुरद्ध ने  बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं से उनके घरो पर पहुँच जनसम्पर्क किया। उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी श्री अंबरीष भावसार ने बताया शुक्रवार सुबह ढोल ढ़माको के साथ भाजपा ने सघन जनसंपर्क की शुरुआत की। जिसके तहत भाजपा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती बसंती बारिया के साथ वार्डवार मतदाताओं के बीच पहुँच भाजपा के सुशासन और विभिन्न लोककल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए नगर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए और आगामी किए जाने वाले कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। पार्टी पदाधिकारियों ने मतदाताओ से भाजपा के सभी प्रत्याशियों को भारी मतो से विजय दिलाने की अपील की। वार्ड एक में आनंदीलाल पारीख मार्ग स्थित श्री बजरंग व्यायामशाला के निकट वार्ड चुनाव कार्यालय का शुभारंभ जिलाध्यक्ष श्री दौलत भावसार ए पूर्व नपाध्यक्ष श्री धनसिंह बारिया व अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती बसंती बारिया के कर कमलो से किया गया।इसी प्रकार नगर के वार्ड क्रमांक दो में पार्षद प्रत्याशी निशात जहाँगीर कुरैशी और वार्ड तीन में पार्षद प्रत्याशी शाहीन कुरैशी ने श्रीमती बारिया और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ घर . घर पहुँच जनसम्पर्क कर विजय की अपील करते हुए आशीर्वाद लिया।इस अवसर पर चुनाव संचालक श्री प्रवीण सुराणा ए जिला मंत्री श्री गोपालसिंह पँवार ए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री शैलेष दुबे ए नगर मण्डल अध्यक्ष श्री दीपेश सकलेचा ए महामन्त्री श्री कीर्ति भावसार ए श्री विजय नायर ए श्री हेमेन्द्र नागर ष् नाना ष्ए पूर्व पार्षद श्रीमती संगीता पँवार ए  श्रीमती सायरा खान  ए श्रीमती बसन्ती गवली ए श्रीमती प्रेमलता कंडारा ए ज़ोया खान ए रमतु ए अंतु भाबोर  ए शबाना खान ए आशा देवड़ा ए ज्योति पँवारए उसना खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ब्रजधाम भगवान का हृदय है, इसलिए आज भी वहां भक्ति विद्यमान है- पं. हरिओम शर्मा
  • मनकामेष्वर मंदिर मे भागवत कथा में बह रही ज्ञान गंगा ।

झाबुआ । श्रावण माह के पवित्र अवसर पर स्थानीय मन कामेश्वर महादेव मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का संगीतमय वर्णन रतलाम से पधारे पण्डित हरिओम जी शर्मा ने करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है, वे सोलह कलाओं के स्वामी है । उन्होने कहा कि श्रीकृष्ण लीलाओं का जो विस्तृत वर्णन भागवत ग्रंथ मे किया गया है, उसका उद्देश्य क्या केवल कृष्ण भक्तों की श्रद्धा बढ़ाना है या मनुष्य मात्र के लिए इसका कुछ संदेश है तार्किक मन को विचित्र-सी लगने वाली इन घटनाओं के वर्णन का उद्देश्य क्या ऐसे मन को अतिमानवीय पराशक्ति की रहस्यमयता से विमूढ़वत बना देना है अथवा उसे उसके तार्किक स्तर पर ही कुछ गहरा संदेश देना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण हमें छान्दोग्य उपनिषद के एक उल्लेख में मिलता है। कहा गया है कि देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को महर्षिदेवरूकोटी आंगिरस ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्रीकृष्ण तृप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे। श्रीकृष्ण का जीवन, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इसी शिक्षा से अनुप्राणित था और गीता में उसी शिक्षा का प्रतिपादन उनके ही माध्यम से किया गया है। किंतु इनके जन्म और बाल-जीवन का जो वर्णन हमें प्राप्त है वह मूलतः श्रीमद् भागवत का है और वह ऐतिहासिक कम, आध्यात्मिक अधिक है और यह बात ग्रंथ के आध्यात्मिक स्वरूप के अनुसार ही है। ग्रंथ में चमत्कारी भौतिक वर्णनों के पर्दे के पीछे गहन आध्यात्मिक संकेत संजोए गए हैं। वस्तुतः भागवत में सृष्टि की संपूर्ण विकास प्रक्रिया का और उस प्रक्रिया को गति देने वाली परमात्म शक्ति का दर्शन कराया गया है। ग्रंथ के पूर्वार्ध स्कंध 1 से 9 में सृष्टि के क्रमिक विकास जड़-जीव-मानव निर्माण का और उत्तरार्ध दशम स्कंध में श्रीकृष्ण की लीलाओं के द्वारा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का वर्णन प्रतीक शैली में किया गया है। भागवत में वर्णित श्रीकृष्ण लीला के कुछ मुख्य प्रसंगों का आध्यात्मिक संदेश पहचानने का यहाँ प्रयास किया गया है। भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मतोत्सव नंद घर आनंद भयो जै कन्हैयालाल की के जयकारों के बीच श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप की मनोरम झांकी सजाकर माखन मिसरी लुटाए गए श्रद्धालुओं ने भावविभोर होकर नृत्य किया। पण्डित हरिओम शर्मा ने कहा कि जब-जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर को नारायण से नर रूप धारण कर अवतार लेना पड़ता है। अवतार के दौरान वे पृथ्वी के पाप का भार उतारते हैं। ब्रजधाम भगवान का हृदय है, इसलिए आज भी वहां भक्ति विद्यमान है। श्रीकृष्ण भगवान की माखनलीला, नागलीला, गोवर्धनलीला का सप्रसंग वर्णन करते हुए कहा कि निर्मल मन में ईश्वर का वास होता है। दीन दुखियों कि सेवा करना ही परम धर्म है भगवान आडंबर से प्रसन्न नहीं होते अपितु उनको निष्काम भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा एक श्रीकृष्ण भगवान का ही स्वरूप है जिसके श्रवण मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। से भक्ति, से ज्ञान, से वैराग्य तथा से त्याग की प्राप्ति होती। भगवान कृष्ण की लोक मानस को गौ पालन की प्रेरणा के संदेश के परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि गौ दुग्ध, दही, मक्खन शरीर बुद्धि को पुष्ट करते हैं, जिसके बल पर ही भगवान श्रीकृष्ण शत्रुओं का संहार करने में सफल रहे। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण जन्म की जीवन्त झांकी आकर्षण का केन्द्र रही । आरती एवं प्रसादी वितरण के साथ कथा का समापन हुआ।

जिले में अब तक कुल 512.9 मि.मी. औसत वर्शा दर्ज, 24 घण्टो में कुल 7.2 मि.मी. वर्षा दर्ज

झाबुआ । अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ ने बताया कि जिले में 1 जून से आज दिनांक तक कुल 512.9 मि.मी. औसत वर्शा हो चुकी है। जिले में विगत 24 घण्टों के दौरान औसत 7.2 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई। विगत 24 घण्टो में झाबुआ तहसील में 15.0 मि.मी., थांदला तहसील में 5.4 मि.मी., रानापुर में 5.0 मि.मी., मेघनगर में 2.0 मि.मी., पेटलावद में 3.4 मि.मी., रामा में 25.0 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीनो का प्रथम रेंडमाईजेषन संपन्न

झाबुआ । नगरीय निकाय निर्वाचन 2017 के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मंषीनो ई.व्ही.एम. का प्रथम रेंडमाईजेषन आज 28 जुलाई 2017 को राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो की उपस्थित में संपन्न हुआ। रेण्डमाइजेशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सक्सेना द्वारा किया गया। रेण्डमाइजेशन के समय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कापसे, कोषालय अधिकारी श्रीमती ममता चंगोड जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री कन्नौज एवं रिटर्निग अधिकारी उपस्थित थे। द्वितीय रेंडमाईजेषन 29 जुलाई 2017 को प्रातः 11.00 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष झाबुआ में रखा गया है। नियत दिनांक व समय पर कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं नगरीय क्षेत्र झाबुआ, थांदला, राणापुर एवं पेटलावद के निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थीयों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है।

राजनैतिक विज्ञापनो का प्रमाणीकरण अवश्य करवाये
  • आदर्श आचरण संहिता का पालन करे, राजनैतिक दलो की बैठक संपन्न

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झाबुआ । नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में जानकारी देने के लिये राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो एवं निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियो की बैठक कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सक्सेना ने की। बैठक में प्रेक्षक श्री एम.सी आर्य एवं श्री पी.के.वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री महेशचन्द जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कापसे सहित राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियो को आदर्श आचार संहिता, पेड न्यूज, निर्वाचन व्यय तथा विज्ञापन प्रसारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि प्रचार-प्रसार के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति दिवार,भवन इत्यादि का उपयोग करे तो भवन मालिक की अनुमति अवश्य ले। प्रचार वाहन लाउड स्पीकर एव सभा स्थल की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेना सुनिश्चित करे। सभा स्थल की अनुमति पहले आय पहले पाये के नियमानुसार दी जायेगी। प्रिन्ट मिडिया एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिये विज्ञापन जिगंल्स इत्यादि की अनुमति जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से निर्धारित प्रारूप में लेना सुनिश्चित करे। विज्ञापन/जिगंल्स की अनुमति लेने के लिये पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन/प्रसारण के लिये 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा आवेदन का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त पेड न्यूज संबंधी शिकायत के संबंध में अभ्यर्थी को रिटर्निग अधिकारी द्वारा नोटिस भेजा जायेगा। नोटिस का जवाब अभ्यर्थी द्वारा 48 घण्टे के भीतर देना अनिर्वाय होगा। निर्धारित अवधि में जवाब न दिये जाने की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का करे पालन
झाबुआ जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगो की भावना को ठेंस पहुॅचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैंदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओ का सहारा नहीे लिया जाना चाहिये। पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओ की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो, और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। दल और उसके कार्यकर्ताओ की आलोचना असत्यापित आरोपो पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यो न हो। किसी भी व्यक्ति के कार्यो या विचारो का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। राजनैतिक दलो तथा अभ्यर्थियो को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हो, जैसे कि ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनाव सभा में गडबडी करना या विध्न डालना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अडतालीस घंटो की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना। मतदाताओ को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं वापिस ले जाने के लिए वाहनो का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घन्टे पूर्व से शराब की दूकाने बन्द रखी जाएगी। अतः इस अवधि में किसी अथ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। किसी भी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यो के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पतियों का उक्त  प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अथ्यर्थी के कार्यकर्ताओ द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए। राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चिंया सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

संभाएं एवं जुलूस संबंधी
किसी हाट,बाजार या भीड-भाड वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके। प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी अन्य दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित सभा/जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारो द्वारा पास पास स्थित स्थानो में सभाएं की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यंत्रो के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए। किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में शामिल लोगो को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जाना चाहिए जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। प्रत्येक अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को किसी अन्य अभ्यर्थी या दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

शासन और संस्थाओं के वाहनो आदि के उपयोग पर प्रतिबंध
शासकीय, सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराए पर अनुबंधित वाहनो, विमानो एवं अन्य संसाधनों जैसे कि टेलीफोन,फैक्स अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनो आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, सांसदों, विधायको, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों अथवा अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थको को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

निर्वाचन घोषणा पत्र
निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप न हो एवं जिससे निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया के शुचिता को दूषित करे या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले। पारदर्शिता एवं सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदो का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जायेगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो।

पेड न्यूज एवं विज्ञापन के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

झाबुआ । निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2017 में पेड न्यूज के संबंध में जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति की बैठक आज 28 जुलाई 2017 को कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में एम.सी.एम.सी. समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप कापसे सदस्य श्रीमती अनुराधा गहरवाल उप संचालक जनसम्पर्क, सुधीर कुशवाह सांख्यिकी अन्वेषक जिला पंचायत, सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, श्री वीरेन्द्र व्यास  स्वतंत्र पत्रकार एवं श्री रतनसिंह राठौर वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। विज्ञापन/प्रचार सामग्री की अनुमति के लिये अभ्यर्थी आवेदन संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करे अभ्यर्थी विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री की अनुमति लेने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में अथवा झाबुआ में जनसुनवाई कक्ष में श्री प्रतापसिंह सौलंकी सहायक ग्रेड 03 जिला कार्यालय झाबुआ, श्री जी.एस. चितौडिया सहा.गे्रड 2 आय.टी.डी.पी.झाबुआ, श्री शंकरसिंह पालीवाल सहायक ग्रेड 3 को आवेदन उपलब्ध करवाये। उक्त शासकीय सेवक आवेदन प्राप्त कर परीक्षण हेतु जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति को प्रस्तुत करेगे। समिति आवेदनो के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियो को विज्ञापन/प्रचार सामग्री की अनुमति प्रदान करेगी।

बच्चो की शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे--कलेक्टर
  • संकुल प्राचार्यो केी बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

झाबुआ । संकुल प्राचार्यो की बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने निर्देश दिये कि जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिये विशेष प्रयास करे। बच्चे रेग्लर स्कूल आये, इसकी सतत मानीटर्रिंग करे कोई बच्चा दो दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहे तो माता-पिता से सम्पर्क कर वस्तुु स्थिति जाने यदि बच्चे को स्कूल आने में कोई पारिवारिक समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिये संबंधित विभागीय अधिकारी को बताये। बच्चो को होमवर्क दे, बच्चों की होम वर्क काॅपी नियमित चेक करे। मासिक टेस्ट लिये जाये, पालक शिक्षक की बैठक नियमित कर बच्चो की अच्छाई और कठिनाई के बारे में माता-पिता को बताये। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रति स्कूल, कक्षावार, छात्रवार कार्ययोजना बनाये। बच्चों को उम्र व कक्षा के अनुसार उतना ज्ञान होना चाहिए जितना की उस कक्षा के अनुसार होना अनिवार्य है। शिक्षको की कमी को देखते हुए पढाई प्रभावित ना इसके लिए गाॅव के इच्छुक शिक्षित पढे लिखे महिला पुरूषो का मिल बाॅचे कार्यक्रम में पंजीयन करवाकर प्रतिदिन बच्चों को पढवाये। बच्चो की शिक्षा गुणवत्ता सुधार में किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। शिक्षको और संसाधनो की कमी के बावजूद भी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो  सकता है। इसके लिये दृढ इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य बनाये। प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलो में मध्यान्ह भोजन नियमित एवं मीनू अनुसार मिले यह सुनिश्चित करे। स्कूल निधारित समय तक खुले रहें एवं शिक्षक नियमित उपस्थित होकर अध्यापन कार्य करवाये। इसकी सतत मानीटर्रिंग करे लापरवाही करने वाले शिक्षिको केे विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री गणेश भाभर सहित बीईओ, बीआरसी, संकुल प्राचार्य उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास विभाग के सहायक यंत्री गुप्ता को नोटिस जारी

झाबुआ । जनपद पंचायत मेघनगर में सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत श्री विजेन्द्र गुप्ता को 25 जुलाई 2017 को क्षेत्र में सीईओ जिला पंचायत द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान क्षैत्र में चल रहे निर्माण कार्यो के बारे की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाये जाने, अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने की संतोषप्रद कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करने, खेल मैदान एवं शांतिधाम के कार्यो की तकनिकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाये जाने, शौचालय निर्माण एवं आवास निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं पाये जाने क्लस्टर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में सतत निरीक्षण एवं मानिटरिंग नहीं करने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री वास्कले ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण 31 जुलाई 2017 को समक्ष में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है।

मोबाईल की दुकान मे चोरी
     
झाबुआ । फरि. कपिल पिता प्रमोद भार्गव उम्र 30 साल निवासी थांदला ने बताया कि अज्ञात आरोपी ने फरि. की गुमटी (मोबाईल रिपेरिंग व फोटोकाॅपी की दुकान) का ताला तोड़कर 01 इपोन कलर प्रिन्टर, 01 एचपी प्रिन्टर, मोबाईल एसेसिरीज व स्टेशनरी चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं. 357/17 धारा 461 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दुर्घटना का अपराध पंजीबद्ध
      
झाबुआ । फरि. नुरसिंह पिता दीपसिंह भुरिया उम्र 52 साल निवासी कचलदरा ने बताया कि आरोपी दीवान पिता दीपसिंह भुरिया उम्र 52 साल निवासी कचलदरा ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल चलाकर लाया व फरि. के पोते विजयेस को टक्कर मारकर चोंट पहुचायी। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रं 262/17 धारा 279,337 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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