लालू के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई कानून सम्मत : नायडू - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 7 जुलाई 2017

लालू के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई कानून सम्मत : नायडू

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नयी दिल्ली, 07 जुलाई, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से आज की गई छापेमारी पर कहा है कि इसका केन्द्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। श्री नायडू की यह प्रतिक्रिया रेलवे के दो होटलों के टेंडर में हुई अनियमितता मामले में श्री यादव के पटना स्थित आवास समेत देश के 12 ठिकानों पर सीबीआई द्वारा आज की गई छापेमारी पर आई है। सीबीआई की ओर से श्री यादव के पटना स्थित आवास के अलावा रांची, दिल्ली, गुरुग्राम और भुवनेश्वर के 12 ठिकानों पर सुबह साढ़े सात बजे से छापे की कार्रवाई एक साथ शुरू की गयी। इस मामले में पांच जुलाई को श्री यादव, उनकी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय एवं विनय कोचर, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक पी के गोयल तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार का यह मामला श्री यादव के 2006 में रेल मंत्री रहने के दौरान का है। श्री नायडू ने इस बारे में किए गए सवाल पर कहा कि इस छापेमारी से केन्द्र को कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह कानून के दायरे में हो रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 और 13(1)(डी) के तहत दायर किया गया है।

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