50 हजार से अधिक के माल परिवहन पर लगेगा ई वे बिल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 6 अगस्त 2017

50 हजार से अधिक के माल परिवहन पर लगेगा ई वे बिल

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नयी दिल्ली 05 अगस्त, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रानिक वे बिल ( ई वे बिल) को आज सैद्धांतिक मंजूरी दे दी , जिसके मद्देनजर अब 50 हजार रुपये से अधिक के माल परिवहन पर ई वे बिल लगेगा और पूरे देश में चुंगी समाप्त हो जायेगी, वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां हुयी परिषद की 20 वीं बैठक में यह मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद श्री जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि अब किसी भी शहर में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक 50 हजार रुपये से अधिक के माल ले जाने पर ई वे बिल लगेगा। अभी परिषद ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी है।, हालांकि जीएसटी से छूट वाले उत्पादों की ढुलाई के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी में ई वे बिल का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य जैसे बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल इस दिशा में पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब पूरे देश में चुंगी समाप्त हो जायेगी। कहीं भी चुंगी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 71 लाख पुराने करदाता जीएसटी को अपना चुके हैं और 15.67 लाख नये लोगों ने पंजीयन कराया है। कुल मिलाकर 86.67 लाख जीएसटी पंजीयन हो चुके हैं। बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि अब 50 हजार रुपये से अधिक की वस्तुअों की ढुलाई के लिए ई वे बिल लगेगा।

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