रांची 31 अगस्त, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला की सुनवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष अदालत से स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायाधीश अप्रेस कुमार सिंह ने यहां मामले की सुनवाई करते हुए योग्यता के आधार पर श्री यादव की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया । याचिका में श्री यादव के अधिवक्ता ने कहा था कि चारा घोटाले के दो मामले किसी अन्य अदालत में स्थानांरित कर दिया जाये ,क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश शिवपाल सिंह का व्यवहार अच्छा नहीं है । चारा घोटाला का यह दोनों मामला 64ए/96 और 38ए/96 सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की विशेष अदालत में चल रहा है । दोनों मामले देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े हैं ।
गुरुवार, 31 अगस्त 2017
उच्च न्यायालय ने लालू की स्थानांतरण याचिका खारिज की
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