नयी दिल्ली 19 अगस्त, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि काे 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गयी है। जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने आज यहां जारी बयान में कहा कि बाढ प्रभावित राज्यों और जम्मू-कश्मीर ने इस तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके अतिरक्त करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनरों ने भी जीएसटी के लिए भरे जाने वाले इस प्रथम रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी। जीएसटी के तहत इस महीने की 20 तारीख तक 3बी फॉर्म भरने के साथ ही इसी तिथि तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है। समिति ने यहां जारी बयान में कहा कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त कर दी गयी है। जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उन्हेें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा। जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 28 अगस्त तक ट्रांस1 फॉर्म भरना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी। इस बीच खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कैट ने यहां जारी बयान में कहा कि जीएसटीएन पोर्टल काम नहीं कर रहा है इसलिए रिटर्न भरने में दिक्कतें आ रही हैं। उसने भी इसके मद्देनजर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में बढोतरी की माँग की थी। उसने कहा कि बैंक भी जीएसटी कर जमा नहीं कर रहे हैं क्योंक उन्हें यह भी पता नहीं है कि किस शीर्ष के तहत यह कर जमा किया जायेगा।
रविवार, 20 अगस्त 2017
जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ी
Tags
# व्यापार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
व्यापार
Labels:
व्यापार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें