नयी दिल्ली, 21 अगस्त, मालेगांव विस्फोट कांड में पिछले आठ साल और आठ महीने से जेल में बंद ले.कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को आज उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब उच्चतम न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपी ले. कर्नल पुरोहित की बाम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका गत 25 अप्रैल को नामंजूर कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश को खारिज करती है। न्यायालय ने हालांकि कर्नल पुरोहित पर कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें पासपोर्ट जमा कराना शामिल है।
मंगलवार, 22 अगस्त 2017
मालेगांव विस्फोट: कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
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