मुंबई, 07 सितंबर, मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में विशेष टाडा अदालत ने इसके षडयंत्र में शामिल ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को आज फांसी की सजा सुनायी। पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर लाये गये कुख्यात गिरोहबाज अबू सलेम और करीम उल्ला को दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी और दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाया। इस मामले में रियाज सिद्दीकी को 10 वर्ष की सजा सुनायी लेकिन रियाज सिद्दीकी जेल में 10 वर्ष बिता चुका है इसलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जायेगा। अब्दुल कय्यूम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पहले ही रिहा कर चुकी है जबकि एक अन्य आरोपी मुस्तफा डोसा की मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में 257 लोगों की जान गयीथी और 713 लोग घायल हो गये थे। इन विस्फोटों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था।
शुक्रवार, 8 सितंबर 2017

1993 विस्फोट मामले में अबू सलेम को उम्रकैद आैर दो को फांसी की सजा
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