नयी दिल्ली 20 सितम्बर, उच्चतम न्यायालय ने कावेरी नदी जल बंटवारा को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी विवाद मामले में आज फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताभ राय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की विशेष पीठ ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सरकारों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के 2007 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर गत 11 जुलाई से अंतिम सुनवाई शुरू की थी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक पानी देने का कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था। गत वर्ष नौ दिसम्बर को विशेष पीठ ने न्यायाधिकरण के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सरकारों की ओर से दायर अपीलों की सुनवाई का अपना संवैधानिक अधिकार बरकरार रखा था।
बुधवार, 20 सितंबर 2017
कावेरी जल विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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