पायलट आधार पर खरीफ 2017 हेतु भावांतर भुगतान योजना लागू
प्रदेश में किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा पायलट आधार पर खरीफ 2017 के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत 11 सितम्बर 2017 से 11 अक्टूबर 2017 तक किसानों का पंजीयन पोर्टल पर किया जावेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शैलेष शर्मा ने बताया कि कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार भावांतर भुगतान योजना एवं धान ई-उपार्जन के संबंध में जिला पंचायत सीहोर के सभाकक्ष में गत दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिले के 160 ई-उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर आपरेटरों ने भाग लिया। भावांतर भुगतान योजना में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। इसके अंर्तगत किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में अपनी फसल विक्रय की जायेगी तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर घोषित माॅडल विक्रय दर के अंतर की राशि किसान को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावेगा। इस योजना में प्रारंभिक तौर पर सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उडद एवं तुअर उपज को लिया गया है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी द्वारा भावांतर योजना तथा धान ई-उपार्जन के लिये किसानों के आॅनलाईन प्रक्रिया को विस्तार से बताया कि भावांतर योजना अथवा धान ई-उपार्जन योजना में किसान को पंजीयन के लिये अपने उपार्जन केन्द्र पर किसान का आधार नंबर अथवा समग्र आईडी, बैंक खाते की पासबुक की फोटोकापी, ऋण पुस्तिका की कापी एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होगें, यदि किसान को अपना समग्र आई डी ज्ञात नहीं है तो वह अपने परिवार के सदस्य की समग्र आईडी से स्वयं की समग्र आईडी खोज सकते है। यदि किसी किसान के पास आधार नंबर एवं समग्र आईडी दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो वह अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क कर समग्र आईडी बनवा सकते है। समस्त आपरेटरों को यह भी बताया कि यदि किसानों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसके निराकरण हेतु वाट्सएप ग्रुप में डाले जाने पर निराकरण किया जायेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शर्मा द्वारा उपस्थित जनों को आवश्यक निर्देश देते हुये बताया कि भावांतर तथा धान की उपार्जन योजना के अंतर्गत किसान पंजीयन का कार्य दिनांक 11 सितम्बर,2017 से प्रारंभ हो रहा है अतः समस्त पंजीयन केन्द्र इस संबंध में पूर्ण तैयारी कर लें तथा अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करे ंजिससे योजना के बारे में अधिक से अधिक कृषक भाईयों को जानकारी हो तथा सभी कृषक इसका लाभ ले सके। उक्त योजना अंतर्गत 11 सितम्बर 2017 से किसानों का पंजीयन किया जावेगा। ‘‘भावांतर भुगतान योजना‘‘ अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु किसान द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाॅं (जो, गेहॅू तथा धान का ई-उपार्जन करती है) में 11 अक्टूबर 2017 तक भावांतर भुगतान योजना हेतु तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा। पंजीयन किसान द्वारा भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर निःशुल्क किया जावेगा एवं प्रत्येक किसान को पंजीयन क्रमांक उपलब्ध कराया जावेगा। इस योजना के तहत् कृषक को म0प्र0 के मूल निवासी होने के साथ पंजीयन भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। सीहोर जिले में उपार्जन एजेंसी एवं भावांतर भुगतान योजना हेतु भुगतान एजेंसी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ को नियत किया गया है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री सारसर द्वारा बताया गया कि किसान पंजीयन के लिये आवश्यक आवेदन पत्र की प्रिंटिंग कर शीध्र उपार्जन केन्द्रों पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इस अवसर पर श्री प्रवीण रघुवंशी जिला विपणन अधिकारी, प्रबंध वेयरहाउस, श्री तिवारी सचिव कृषि उपज मंडी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीहोर के अधिकारी उपस्थित थेे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें