नई दिल्ली 11 अक्टूबर, उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि 18 वर्ष से कम अायु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन ‘ इंडिपेंडेंट थॉट’ की आेर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ सहवास को अपराध माना जाये। एक अनुमान के अनुसार इस समय देश में नाबालिग वधुओं की संख्या की दोे करोड़ है।
बुधवार, 11 अक्टूबर 2017
नाबालिग पत्नी के साथ सहवास बलात्कार : सुप्रीम कोर्ट
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