पटना 27 नवम्बर, पटना उच्च न्यायालय ने लघु खनिजों का थोक व्यापार बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से कराने संबंधी बिहार सरकार की नयी लघु खनिज नियमावली पर आज तत्काल रोक लगा दी और इसे चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायाधीश ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद उसे विस्तार से सुनने के लिए स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अदालत ने बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के अनुपालन पर तत्काल रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के नियम 35, 37 और 63 (2) विधि सम्मत नहीं है। बिहार सरकार के नये नियम के अनुसार लघु खनिज की बिक्री का मूल्य तय करने का अधिकार है जो खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के भी विरूद्ध है। गौरतलब है कि बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 का बालू और गिट्टी व्यवसायी संघ और खनन से जुड़े कारोबारी विरोध कर रहे हैं।
सोमवार, 27 नवंबर 2017

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 पर लगायी रोक
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