नयी दिल्ली, 20 दिसम्बर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी पूर्व एयर मार्शल जसपाल सिंह गुजराल की जमानत अर्जी आज मंजूर कर ली। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुजराल की जमानत दो लाख रुपये के जमानती बाँड पेश करने की शर्त पर मंजूर की। सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदा घाेटाला मामले में सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल एस पी त्यागी और उनके भतीजे संजीव त्यागी, पूर्व एयर मार्शल गुजराल, वकील गौतम खेतान, कथित बिचौलिये कारलो गेरोसा और गाइडो हाश्के, अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्पैगनोलिनी और फिनमेकेनिका के पूर्व अध्यक्ष गिउसेप्पे ओरसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में यूरोपीय बिचौलिये कारलो गेरोसा के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी भेज दी गयी है। न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुजराल की जमानत की अर्जी दो लाख रुपये के जमानती बाँड पेश करने और अदालत की अनुमति के बगैर देश न छोड़ने की शर्त पर मंजूर कर ली। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को आरोप पत्र की ई-प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का सीबीआई को निर्देश भी दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई तक स्थगित कर दी।
बुधवार, 20 दिसंबर 2017
अगस्ता वेस्टलैंड मामला : एयर मार्शल गुजराल की जमानत मंजूर
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