पटना 18 दिसंबर, पटना की एक अदालत ने एक निजी अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में आज सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत त्रिपाठी ने सांसद श्री यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद पुलिस को मामले की केस डायरी (ब्यौरेवार सबूत) पेश करने का आदेश देते हुये उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने केस डायरी पेश करने के लिए मामले में 03 जनवरी 2018 की अगली तिथि निश्चित की है और सुनवाई के लिए याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम्) की अदालत को सौंप दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मामला एक मरीज के इलाज का ज्यादा पैसा लेने के प्रश्न पर मरीज के परिजनों के साथ मिलकर एक निजी अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन एवं तोड़फोड़ करने का है। इस मामले की प्राथमिकी 10 दिसंबर 2017 को पटना के कंकड़बाग थाने में दर्ज की गई थी। श्री यादव की ओर से कहा गया है कि उन्होंने जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आवाज उठाई थी और पुलिस ने उनपर झूठे आरोप लगाये हैं।
मंगलवार, 19 दिसंबर 2017
बिहार : सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर रोक
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