बिहार सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सख्त, पटना जिले में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 12 दिसंबर 2017

बिहार सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सख्त, पटना जिले में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

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पटना 11 दिसंबर, बिहार सरकार महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली छेड़खानी और अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा के व्यापक उपाय करते हुये पटना रेलवे स्टेशन समेत पटना जिले में सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की नई योजना को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां मंत्रिपरिषद् की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी एवं अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से सेफ सिटी सर्विलांस के लिए सबसे पहले पटना जिले (पटना रेलवे स्टेशन समेत) में सीसीटीवी कैमरे लगाने की नई योजना को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए चालू वित्त वर्ष एवं इसके अनुवर्ती वर्षों में 110 करोड़ 67 लाख 56 हजार 466 रुपये रुपये खर्च करने की मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना को धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

प्रधान सचिव ने बताया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार में सहयोग करने के उद्देश्य से उन्हें दी जाने वाली सहयोग राशि वित्त वर्ष 2017-18 में 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की मंजूरी दी गई है। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस नियमावली के तहत दिव्यांगों के कल्याण के उद्देश्य से दिव्यांगता अनुसंधान के लिए समिति के साथ ही शिक्षा, उनके लिए संस्थाओं का निबंधन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राज्य सलाहकार समित, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समिति, राज्य आयुक्त, लोक अभियोजक की नियुक्ति तथा दिव्यांग राज्य निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रधान सचिव ने बताया कि इस नियमावली के अलावा प्रावधान के रूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया, राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की सेवा एवं उनकी योग्यता या अयोग्यता की शर्त्तों को शामिल किया गया है।

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