नयी दिल्ली, 16 जनवरी, कांग्रेस ने आज कहा कि हज यात्रा पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि न्यायालय का है और इस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हज यात्रियों को यात्रा पर मिलने वाली हज सब्सिडी खत्म करने की सरकार की घोषणा पर कहा कि यह फैसला न्यायमूर्ति अल्ताफ आलम की खंडपीठ ने 2012 में दिया था। न्यायालय ने हज यात्रा सब्सिडी को 2022 तक धीरे धीरे खत्म करने का सरकार को आदेश दिया था लेकिन मोदी सरकार ने इसे साढे चार साल पहले ही क्रियान्वित कर दिया है। श्री आजाद ने कहा कि न्यायमूर्ति अल्ताफ आलम की खंडपीठ के फैसले में यह भी कहा था कि सब्सिडी से जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल गरीब अल्पसंख्यकों की शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए किया जाना है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि सरकार इस फैसले का सम्मान करेगी सब्सिडी के पैसे का इस्तेमाल न्यायालय के आदेश के अनुरूप करेगी। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है और 2018 से यात्रा सब्सिडी नहीं मिलेगी।
मंगलवार, 16 जनवरी 2018
हज सब्सिडी खत्म करना न्यायालय का निर्णय : कांग्रेस
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें