रांची, 24 जनवरी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले के एक मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.एस. प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से 1992-92 में 33.67 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से निकालने के मामले में यह फैसला सुनाया। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया, जबकि जगन्नाथ मिश्रा को दोषी ठहराए जाने का यह दूसरा मामला था। लालू प्रसाद पहले से ही रांची की बिरसा मुंडा जेल में साढ़े तीन साल कारावास की सजा काट रहे हैं। यह सजा चारा घोटाले में देवघर कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने को लेकर 23 दिसंबर, 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद छह जनवरी को सुनाई गई थी।
बुधवार, 24 जनवरी 2018
चारा घोटाले में लालू, जगन्नाथ को 5 साल की जेल
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