दुमका 20 जनवरी, झारखंड में दुमका की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज दोषी को सात साल कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सुरेंद्र नाथ मिश्रा की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी राजेंद्र मुर्मू को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, राजेंद्र ने विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। लेकिन, शादी नहीं की। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हुई और उसे एक बच्ची भी हुई। इस मामले में 04 अप्रैल 2009 को पीड़िता के परिजनों ने जिले के सरैयाहाट थाने में राजेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
शनिवार, 20 जनवरी 2018
दुमका : छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की सजा
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