पुराने यात्री वाहन, बायो डीजल और सिंचाई उपकरणों पर कर घटा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 18 जनवरी 2018

पुराने यात्री वाहन, बायो डीजल और सिंचाई उपकरणों पर कर घटा

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नयी दिल्ली 18 जनवरी, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद् ने पुराने यात्री वाहनों, बायो डीजल, कुछ कृषि उपकरणों सहित 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर कर की दरें घटाने का फैसला किया है। परिषद् की आज हुई 25वीं बैठक के बारे में जानकारी देते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फिटमेंट समिति ने कुल 29 वस्तुओं और 54 सेवाओं पर करों की दरें घटाने की सिफारिश की थी। इनमें 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर दर घटाने का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है। नयी दरें 25 जनवरी से प्रभावी हो जायेंगी। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जेटली ने कहा कि इन वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कमी करने से राजस्व का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये वैसी वस्तुएँ और सेवाएँ हैं, जिनमें रोजगार बड़े पैमाने पर मिलता है। इसके अलावा करीब 40 वस्तुओं को हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे उन पर कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत रह जायेगी।  पुराने लक्जरी यात्री वाहन और बायो डीजल से चलने वाली बसों पर कर की दर 28 फीसदी से कम होकर 18 फीसदी और पुराने लक्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी पुराने वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 12 प्रतिशत हो जायेगी। चीनी वाली कंफेक्शनरी, 20 लीटर के जार में बंद पेयजल, उर्वरक योग्य फोस्फेरिक एसिड, बॉयो डीजल, 12 तरह के बॉयो कीटनाशक, बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर, ड्रिप सिंचाई उपकरण और मेकेनिकल स्प्रेयर पर कर की दर 18 फीसदी से कम कर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है।  इमली बीज पाउडर, कोन में पैक मेंहदी, निजी रसोई गैस अापूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति, प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपरकण, एपरेट्स, उपकरण, एक्सेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है। वॉल्वेट फैबरिक पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत हो जायेगी। हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को तीन फीसदी से कम कर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी दर शून्य कर दी गयी है उसमें वभूत, हियरिंग उपकरणों के निर्माण के लिए उपकरण और एक्सेसरीज, तेल निकाला हुआ चावल छिलका शामिल हैं। तेल निकाले हुये चावल छिलका को छोड़कर अन्य चावल छिलका पर जीएसटी दर को शून्य से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। सिगरेट फिटर रोड पर भी जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गयी है। इसके अतिरिक्त एंबुलेंस पर और पुराने वाहनों पर राज्य क्षतिपूर्ति उपकर घटाकर शून्य कर दिया गया है। प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपरकण, एपरेटस, उपकरण, एक्सेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स पर आईजीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

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