सीबीएसई पुनर्परीक्षा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 31 मार्च 2018

सीबीएसई पुनर्परीक्षा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका


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नई दिल्ली, 31 मार्च, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं के गणित विषय के प्रश्न-पत्र लीक होने पर बोर्ड द्वारा उसकी दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को केरल के एक छात्र ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। छात्र ने प्रश्न-पत्र के मात्र दिल्ली में ही लीक होने की खबरों के बाद याचिका दायर की। कोच्चि में चॉइस स्कूल के छात्र रोहन मैथ्यू ने तर्क दिया है कि पुनर्परीक्षा का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (कानूनी समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और आजादी का अधिकार) और अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन कर मनमाने और अवैध तरीके से लिया गया है। उन्होंने याचिका में सीबीएसई को 28 मार्च को हुई 10वीं की गणित की परीक्षा का मूल्यांकन कर 10वीं का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। मैथ्यू ने कहा है कि पुनर्परीक्षा के तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष उच्चाधिकार समिति गठित की जानी चाहिए। छात्र ने केरल उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले अपने पिता के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा है कि 16 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

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