नई दिल्ली, 18 मई, कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता और नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय के कर्नाटक विधानसभा में शनिवार चार बजे बहुमत साबित करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, "यह एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश है क्योंकि अदालत ने 36 घंटे से भी कम समय में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है।" सर्वोच्च न्यायालय ने एंग्लो-इंडियन सदस्य के नामांकन पर रोक लगा दी है क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि राज्य विधानसभा में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को नव निर्वाचित सांसदों की सुरक्षा की निगरानी निजी तौर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा,"यह स्पष्ट है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के पत्रों में खुलासा नहीं किया गया है कि उन्होंने किस आधार पर दावा किया कि वह सरकार बनाएंगे। उनके पास राज्य में सरकार बनाने का कोई आधार नहीं था।"
शुक्रवार, 18 मई 2018
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक : सिंघवी
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