सहारा इंडिया के बॉण्डधारक धन वापिसी हेतु सेबी के समक्ष 2 जुलाई तक आवेदन प्रस्तुत करें
संस्थागत वित्त के आयुक्त ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति व्दारा एसआईआरईसीएल/ एसएचआईसीएल व्दारा जारी रियल इस्टेट / एबीड / निर्माण बॉण्ड / मल्टीपल / इनकम / हाउसिंग बॉण्ड में राशि निवेशित की है तो वे अपना आवेदन सीधे सेबी के मुम्बई स्थित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में सेबी व्दारा चाहे गये दस्तावेजों के साथ 2 जुलाई,2018 के पूर्व पहुंचाना सुनिश्चित करें। उक्त तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर जांच पडताल तथा धन वापसी हेतु सेबी व्दारा विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा पारित दिनांक 31 अगस्त, 2012 के आदेश और बाद में पारित आदेशों,विशेषकर दिनांक 8 मई, 2013 के आदेशानुसार भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड (सेबी) सहारा इंडिया रिय इस्टेट कारपोरेशन (एसआईआरईसीएल) तथा सहाराहाउसिंग इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन (एसएचआईसीएल) के उन बॉण्डधारकों को धन वापसी (रिफंड) कर रहा है जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास आपनी शिकायतें प्रस्तुत की थी / अपने दावे प्रस्तुत किये थे। उन सभी बॉण्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे 2 जुलाई,2018 तक अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
जनपद पंचायत स्तर पर लगेंगे, नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं कृत्रिम अंग शिविर
सीहोर जिले में वर्ष 2018-19 में जनपद पंचायत स्तर पर विभिन्न तिथियों में स्पर्श अभियान अंतर्गत नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं कृत्रिम अंग वितरण हेतु शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे व्दारा जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी दिशा निर्देशानुसार 30 एवं 31 मई,2018 को जनपद पंचायत बुधनी में, 1 एवं 2 जून,2018 को जनपद पंचायत नसरूल्लागंज में, 5 एवं 6 जून,2018 को जनपद पंचायत इछावर में, 7 एवं 9 जून,2018 को जनपद पंचायत सीहोर में तथा 13 एवं 14 जून,2018 को जनपद पंचायत आष्टा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर व्दारा उक्त तिथियों में आयोजित शिविरों हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करनें हेतु निर्देशित किया गया है कि शिविर में उपस्थित होने वाले हितग्राहियों, चिकित्सीय दल, तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त संस्था के समस्त उपस्थित सदस्यों के लिए छायादार भवन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नि:शक्तजनों हेतु नवीन यूडीआई डी कार्ड तैयार कर स्पर्श पोर्टल पर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वंचित रहे दिव्यांगजनों को एवं जिनके पुराने प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई उन्हें शिविर स्थल तक लाने ले जाने हेतु जनपद पंचायतों के पीसी/समग्र अधिकारियों / सचिव / रोजगार सहायक को निर्देशित किया जाए। शिविर की जानकारी से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष नगरपालिका, नगर परिषद एवं सदस्य जिला पंचायत, सरपंच ग्राम पंचायत को आवश्यक रूप से सूचित करे ताकि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित हो सके। शिविर में नि:शक्त्जनों को उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का लेखाजोखा विधिवत रखते हुए संख्यात्मक जानकारी तत्काल उपलब्ध करायें। शिविर में टेन्ट, माईक, पीने का पानी, भोजन आदि की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व्दारा की जाए।
कलेक्टर ने किया खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण दिये आवश्यक निर्देश
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे बुधवार 2 मई को सीहोर जिले के आष्टा अनुविभाग के समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु खोले गये केन्द्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने तौल - कांटों का निरीक्षण कर तौल कांटे बढाने के निर्देश दिए साथ ही उपज की गुणवत्ता देखकर संतोष व्यक्त कर किसानों को एफएक्यू स्तर की उपज लाने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषकों का भुगतान निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाए। माल का परिवहन सुचारू रहे तथा किसानों को कोई असुविधा ना हो। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आष्टा श्री राजीव रंजन पाण्डे, मण्डी सचिव श्री किशोर माहेश्वरी, मण्डी अध्यक्ष श्री धरमसिंह आर्य सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।
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