- मामला नगर पर्षद दुमका में नियम विरुद्ध 70 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेश मिश्रा की संविदा के आधार पर नियुक्ति का। कई वार्ड पार्षदों सहित नगर पर्षद उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल ने किया था कड़ा विरोध।
दुमका (अमरेन्द्र सुमन) नगर परिषद् दुमका में 70 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेश मिश्रा को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियम विरुद्ध नियोजित किये जाने का मामला दिन व दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड रांची वी पी एल दास (भाप्रसे) ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् दुमका को 12 जुलाई 2018 के माध्यम से लिखे पत्र में कहा कि उपरोक्त बरती गई अनियमितता के लिए एक पक्ष के अन्दर अपना अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करें। मालूम हो, नगर परिषद् दुमका के उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल ने पत्रांक 03/ 18-19 दिनांक 19.06.2018 के माध्यम से मंत्री समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड को उपरोक्त पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। अपने लेटरपैड के साथ श्री लाल की चिट्ठी को संलग्न करते हुए पत्रांक 62 (एम) दिनांक 05-07-2018 को मुख्यमंत्री झारखंड को अपने स्तर से कार्रवाई का पत्र लिखा था। सरकार के पत्रांक 6262 एम दिनांक 05-07-2018 के द्वारा परिवाद पत्र में उठाए गए विन्दुओं पर विन्दुवार एक पक्ष के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया है।
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