व्यापम घोटाल के व्हिसिलब्लोअर को 15 दिन की जेल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 11 अगस्त 2018

व्यापम घोटाल के व्हिसिलब्लोअर को 15 दिन की जेल

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ग्वालियर, 10 अगस्त, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मडल (व्यापम) घोटाले के व्हिसिलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ग्वालियर इकाई के न्यायाधीश अभय कांत पांडे की अदालत ने 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। अदालत ने यह सजा चतुर्वेदी द्वारा जुर्माने की राशि 200 रुपये जमा न करने पर सुनाई। बताया गया है कि आशीष चतुर्वेदी ने गुरुवार को व्यापम के सरगना राहुल यादव के मामले में गवाही देने से इनकार कर दिया था, जिस पर न्यायालय ने आशीष पर जुर्माना लगा दिया। सीबीआई के अधिवक्ता गिरीश शर्मा ने बताया कि राहुल यादव मामले में आशीष चतुर्वेदी और जांच अधिकारी के बयान सीबीआई अदालत में दर्ज होने थे, लेकिन आशीष ने अदालत में बयान देने से इनकार कर दिया। इस मामले में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी हो चुका था। आशीष का कहना था कि इस मामले में बाकी लोगों का ट्रायल चल रहा है, लेकिन कुछ रसूखदार लोगों को जांच के नाम पर चार साल से राहत दी जा रही है। सीबीआई के अधिवक्ता शर्मा के अनुसार, अदालत ने आशीष को गवाही देने के लिए कई बार बुलावा भेजा, मगर वह नहीं आया। गुरुवार को जब उसने गवाही से इनकार किया तो अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया। आशीष फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और जुर्माने की रकम 200 रुपये देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आशीष को जेल भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है।

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