नई दिल्ली 26 सितम्बर, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अपनी कार्यवाही के सीधे प्रसारण की याचिका का समर्थन किया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने इस सिलसिले में दायर याचिकाओं पर सहमति जताते हुए कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए नियम तैयार करने का निर्देश दिया। इसकी शुरुआत प्रधान न्यायाधीश अदालत की कार्यवाही के प्रसारण से शुरू होगी। न्यायमूर्ति खानविलकर ने यह फैसला सुनाया। इसमें प्रधान न्यायाधीश का फैसला भी शामिल था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अलग फैसला सुनाया लेकिन वह भी प्रसारण के पक्ष में रहा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को दूसरे से मिली जानकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही इससे कानूनी शिक्षा को प्रोत्साहन और प्रणाली को लोगों के सामने लाया जा सकेगा।
बुधवार, 26 सितंबर 2018
सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही के सीधे प्रसारण की इजाजत दी
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