इस्लामाबाद, 24 सितंबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान को संविधान के अनुसार न्यायसंगत और ईमानदार नहीं होने को लेकर अयोग्य करार देने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बैरिस्टर दानयाल चौधरी द्वारा दायर याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि यह उस वक्त दायर की गई थी, जब खान प्रधानमंत्री नहीं थे और अब यह याचिका महत्वहीन हो गई है। न्यायमूर्ति एजाजुल अहसन ने कहा, ‘‘अर्जी महत्वहीन हो चुकी है।’’ यह याचिका पिछले साल मई में दायर की गई थी, जब शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया था। अन्य आधारों के अलावा, याचिकाकर्ता ने खान को इस आधार पर अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था कि उन्होंने चुनावों के लिए अपने नामांकन पत्र में अपने कथित बच्चे टिरियन व्हाइट का जिक्र नहीं किया था।
मंगलवार, 25 सितंबर 2018
इमरान को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका खारिज
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