- कन्या उत्थान योजना की दो और सेवाएं आरटीपीएस में की गईं शामिल, अब कुल 28 सेवाएं लाभुकों को इससे मिलेंगी
पूर्णिया (कुमार गौरव) मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत कन्या सुरक्षा योजना व कन्या शिशु संपूर्ण टीकाकरण योजना को भी अब बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत शामिल कर लिया गया है। दोनों सेवाओं काे उपलब्ध कराने के लिए 21 दिन की समय सीमा रखी गई है। इनको शामिल करने के बाद अब आरटीपीएस से मिलने वाली सेवाओं की संख्या 28 हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी करते हुए इसे तत्काल लागू करने को कहा है। कन्या सुरक्षा योजना में सेवा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को दी गई है। जबकि कन्या शिशु संपूर्ण टीकाकरण योजना की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। दोनों योजनाओं में लोक सेवक क्रमश: बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को बनाया गया है। आवेदन के बाद 21 दिन में सेवा नहीं मिलने पर अपीलीय पदाधिकारी क्रमश: जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सिविल सर्जन को बनाया। दोनों में अपील के निपटारे का समय 15 कार्य दिवस रखा गया है। दोनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार डीएम हैं।
...कन्या सुरक्षा में 2000 मिलेंगे :
योजना में नवजात कन्या के माता पिता के का नाम बीपीएल में हो व बच्ची की उम्र 3 साल से अधिक न हो। कन्या के जन्म पर 2,000 देने का प्रावधान है। 1 वर्ष बाद 1,000 और मिलेंगे।
...कन्या शिशु संपूर्ण टीकाकरण योजना :
इस योजना के अंतर्गत बेटियों के जन्म लेने के बाद नियमित टीकाकरण कराने पर अभिभावक को दो हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा जानलेवा बीमारियों से कन्या शिशुओं के बहुमूल्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दो वर्ष की आयु तक संपूर्ण टीकाकरण होने के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जन्म से 24 माह तक संपूर्ण टीकाकरण कराने पर कई जानलेवा बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करेगी। इसमें टीबी, हेपेटाइटिस-बी, पोलियो, गला घोंटू, काली खांसी, टेटनस, निमोकोकल निमोनिया, खसरा एवं जापानी व इंसेफ्लाइटिस आदि से सुरक्षा प्रदान होती है।
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