बांदा (उत्तर प्रदेश), एक नवंबर, जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को दस साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने बुधवार को उक्त सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 21 अक्टूबर 2013 को नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में खेत में चारा काट रही 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी युवक रवि निषाद को दस साल की कैद और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गयी है। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
गुरुवार, 1 नवंबर 2018
उत्तर प्रदेश : किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद
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