नयी दिल्ली, तीन नवम्बर, कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित ‘‘बिच्छू’’ वाली टिप्पणी को लेकर यहां एक अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई। दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि थरूर ने दुर्भावनापूर्ण ढ़ंग से यह बयान दिया जिससे न केवल हिंदू देवता का अनादर हुआ है बल्कि यह अपमानजनक भी है। उन्होंने कहा कि थरूर के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वकील नीरज के जरिए दायर शिकायत में बयान को ‘‘असहनीय दुर्व्यवहार’’ और लाखों लोगों की आस्था का ‘‘पूरी तरह अपमान’’ बताया गया है। इसमें कहा गया है, ‘‘शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी ने जानबूझ कर यह द्वेषपूर्ण काम किया जिसकी मंशा भगवान शिव के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है।’’ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शनिवार को इस मामले को विचार-विमर्श के लिए 16 नवम्बर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। थरूर ने बेंगलुरू साहित्य महोत्सव में रविवार को एक ताजा विवाद पैदा करते हुए दावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना ‘‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’’ से की थी। मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई है। यदि थरूर दोषी पाये गये तो उन्हें दो वर्ष की अधिकतम जेल की सजा हो सकती है।
शनिवार, 3 नवंबर 2018
शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला दायर
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