बेगूसराय (अरुण शाण्डिल्य) बेगूसराय जिला का सबसे बड़ा शराब तस्कर भोला महतो,जो कि पूर्व से शराब के कई काण्डों में फरार था उसकी गिरफ्तारी हेतु बेगूसराय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व एवं निर्देशन में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।छापेमारी दल द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आसूचना का संकलन कर शराब तस्कर भोला महतो की गिरफ्तारी राजेंद्रपुल रेलवे स्टेशन के पास एन०एच०31 से 1.5 किलोग्राम गाँजा,02 मोबाइल,01 क्रेटा कार एवं 9,95,000/-(नौ लाख पंचान्वे हज़ार रुपया नकद) बरामद किया।विदित हो कि शराब तस्कर भोला महतो द्वारा करीब 02 वर्षों से शराब तस्करी से अकूत संपत्ति अर्जित की गई है तथा हाल के दिनों में ही करोड़ों रुपया की लागत से 01नवनिर्मित तीन मंजिला पक्का का माकान बनवाया गया है,इनके निशानदेही पर इसके ससुराल दौलतपुर,जिला पटना से 20,32,000 /-(बीस लाख बत्तीस हज़ार रुपया नकद) तकरीबन 17 भरी सोना का जेवरात,58 भरी चाँदी की जेवरात, ए०टी०एम० कार्ड,चेकबुक इत्यादि बरामद किया गया है,जिसके सम्बन्ध में बरौनी (चकिया) थाना कांड संख्या-574/18. दिनांक-02 दिसम्बर 2018. धारा- 08/20 (b)(ii)(B)/22 एन०डी०पी०एस० अधिनियम दर्ज किया गया है।ये बड़े पैमाने पर पंजाब एवं हरियाणा से ट्रक से शराब मंगाकर बेगूसराय जिला एवं आस पास के जिला जिला क्षेत्रों में शराब बेचने का काम करता था।ये बेगूसराय जिले के कई थाना क्षेत्रों में शराब तस्करी के काण्डों में वांछित चल रहा था।इसके गिरफ्तारी से बेगूसराय जिले में शराब तस्कर में शामिल कई गिरोहों का पर्दाफाश हुआ है।
गिरफ्तार शराब तस्कर का नाम एवं आपराधिक इतिहास
01. भोला महतो,पे० रामपदारथ महतो,सा० पनहास, थाना नगर(लोहियानगर),जिला बेगूसराय।
01. सा०कमाल थाना कांड संख्या-18/18. दिनांक- 27.01.2018., धारा-420/467/468/414/279/ 304ए भादवि एवं 30ए/32/27/41(i)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
02. बलिया थानाम कांड संख्या-188/18. दिनांक- 05.07.2018. धारा-30ए/32/41/(i)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
03. बलिया थाना कांड संख्या-284/18. दिनांक- 07.10.2018. धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
04. मुफसिल (लाखो) थाना कांड संख्या-378/18. दिनांक-23.06.2017. धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
05. नगर (लोहियानगर) थाना कांड संख्या-309/17 दिनांक-23.06.2017. धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
06. नगर (लोहियानगर) थाना कांड संख्या-664/17 दिनांक-29.11.2017. धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
बरामद सामानों की सूची:-
01. गांजा- 1.5 किलोग्राम
02. क्रेटा गाड़ी- 01
03. नकद राशि- 30,27,000
04. मोबाइल- 02
05. जेवरात- तकरीबन 17 भरी सोना एवं 58 भरी चाँदी
छापामारी दल में श्री मनोज तिवारी,अपर पुलिस- अधीक्षक सह अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर,
श्री अमृतेश कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) पु०अ०नि०विवेक कुमार,थानाध्यक्ष,फुलवड़िया थाना, पु०अ०नि० राजीव कुमार,रंजन ओ०पी० अध्यक्ष एफ०सी०आई० ओ०पी०,पु०अ०नि०सुमित कुमार, ओ०पी० अध्यक्ष,चकिया ओ०पी०,पु०अ०नि० राजेश कुमार, ओ०पी० अध्यक्ष रिफाइनरी ओ०पी०,पु०अ० नि० रामप्रताप पासवान, ओ०पी० अध्यक्ष लोहियानगर ओ०पी०,पु०अ०नि० संजीत कुमार, ओ०पी० अध्यक्ष,गढ़हरा ओ०पी०,पु०अ०नि० पल्लव, जिला सूचना शाखा, पु०अ०नि० उमेश कुमार सिंह, चकिया ओ०पी०, सि० प्रमोद कुमार,जिला आसूचना शाखा शामिल थे।

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