नयी दिल्ली, 06 दिसम्बर, सरकार ने अगले वर्ष अप्रैल से सभी वाहनों पर अत्यधिक सुरक्षित नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध अधिसूचना जारी की गयी है और आगामी एक अप्रैल से बिकने वाले सभी वाहनों पर एचएसआरपी यानी हाई सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट डीलर ही लगा कर देगा और निर्माता कंपनी वाहन पर इसके लिए जगह बनाकर देगी। डीलर पुराने वाहनों के लिए भी प्लेट उपलब्ध करा सकते हैं। नये वाहनों पर एक अप्रैल 2019 से एचएचआरपी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इससे वाहनों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और सुरक्षा के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगी। एचएसआरपी प्लेट लगे वाहनों पर जीपीएस से नजर रखी जा सकेगी जिससे उसकी स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इससे वाहनों की चोरी को भी नियंत्रित किया जा सकेगा और खोने वाले वाहनों की तलाश आसान हो जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है और इस बारे में लोगों से इस साल अप्रैल में सुझाव मांगे गए थे।
गुरुवार, 6 दिसंबर 2018

अप्रैल से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट जरूरी
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