नयी दिल्ली, 16 जनवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय राजधानी स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लि. (एजेएल) की याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को करने का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि उन्हें सर्जरी करानी है, इसलिए इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी के बाद ही संभव हो सकती है। इसके बाद उन्होंने एजेएल की अपील पर सुनवाई की अगली तिथि 28 जनवरी निर्धारित कर दी।
बुधवार, 16 जनवरी 2019
हेराल्ड मामला: एजेएल की अपील पर 28 जनवरी को होगी सुनवाई
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