पूर्व मंत्री तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिली - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 24 जनवरी 2019

पूर्व मंत्री तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिली

bandhu-tirki-grant-bail
रांची, 24 जनवरी, झारखंड उच्च न्यायालय से पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बृहस्पतिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिल गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु के खिलाफ निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था और इस मामले में बंधु ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। रोक की अवधि छह माह से अधिक हो जाने के बाद निचली अदालत ने बंधु के खिलाफ पुनः वारंट जारी किया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान बंधु के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बंधु पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। जिस पर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। जांच को दौरान सीबीआई को बंधु के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। इसके बाद सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बावजूद निचली अदालत ने बंधु के खिलाफ संज्ञान लिया था। आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था, वह बहुत ही कम राशि का था इसलिए सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। लेकिन निचली अदालत ने इस फाइनल रिपोर्ट को नहीं माना और मामले का संज्ञान ले लिया। इस मामले में बंधु को 12 दिसंबर को सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे बनहोरा स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

कोई टिप्पणी नहीं: