नयी दिल्ली, 18 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने संबंधी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का आदेश सोमवार को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एनजीटी के इस संबंध में दिये गये फैसले को दरकिनार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने का अधिकार एनजीटी के पास नहीं है। न्यायालय ने हालांकि वेदांता को अपना संयंत्र खुलवाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि गत वर्ष नवम्बर में एनजीटी ने तूतीकोरिन संयंत्र को पुन: खोलने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।
सोमवार, 18 फ़रवरी 2019
तूतीकोरिन संयंत्र पुन: खुलवाने का एनजीटी का आदेश निरस्त
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