मधुबनी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग से दिया गया निर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 17 मार्च 2019

मधुबनी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग से दिया गया निर्देश

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मधुबनी  (आर्यावर्त संवाददाता) 17,मार्च, लोक सभा आम निर्वाचन,2019 के अवसर पर आदर्ष आचार संहिता उल्लंघन के मामले एवं निर्वाचन कार्य की तैयारियों का जायजा रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी। जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। विडियो कान्फ्रेसिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को लोक सभा आम निर्वाचन,2019 के अवसर पर आदर्ष आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में कड़ी कारवाई करने का निदेष दिया गया। साथ ही अवांछित तत्वों पर 107 की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेष दिया गया। उन्हांेने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आदर्ष आचार संहिता की जानकारी देने का प्रयास करें,ताकि जिनपर कार्रवाई हो वे उससे ज्ञात रहें। आदर्ष आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों से भी विनम्रतापूर्वक बात कर उन्हें उल्लंघन करने से रोकें। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक  के कार्यक्रम का स्थल का अनुमति पूर्व में ही सभी नियमों का पालन करते हुए ससमय दें। साथ ही वाहन रैली में 10 से अधिक गाड़ियों का काफिला एक साथ सड़कों पर नहीं निकलने दंें। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों के वाहनों को पास की मांग करने पर उन्हें नियमानुसार पास निर्गत करें। सभी पदाधिकारियों को प्रखंड मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय तथा होटल,बस स्टैंड,रेलवे स्टेषनों एवं प्रमुख सड़कों पर वाहन चेकिंग कर परिवहन नियमों की अवलेहना करनेवालों चालकों पर कार्रवाई करने का निदेष दिया गया। वाहन अधिनियम की अवहेलना कर बिना अनुमति के वाहन पर लगे नेम प्लेट,हूटर,लाउडस्पीकर आदि पाये जाने पर कारवाई करने का निदेष दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा निजी घरों पर 3 गुणा 2 का अधिकतम तीन किसी पार्टी का जिनको उन्होंने लगाने की अनुमति दी है, वे लगा सकते है। तथा शादी समारोह में भी 10 बजे रात के पष्चात लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहने की जानकारी दी गयी। बिना अनुमति के दिन में भी डी0जे0 साउंड नहीं बजाया जायेगा। पषुपालन अधिनियम के तहत राजनीतिक रोड शो में हाथी/घोड़े आदि का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि रोड शो में राजनीतिक दलों को आधा रोड पर वाहन निकालने की ही अनुमति दी जायेगी। बाईक में सिर्फ एक ही झंडा लगा सकते है, जो 2 गुणा 1 फीट साईज का तथा उसका डंटा 3 फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। तिनपहिया वाहनों तथा चार पहिया वाहनों पर 3 गुणा 2 फीट साईज का एक फ्लैक्स लगा सकते है। राजनीतिक दलों के कार्यालय पर 4 गुणा 8 फीट साईज का एक बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अतिथिगृह एवं सर्किट हाउसों में माननीयों के रहने पर उन्हें भी भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे इसमें कोई राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे। उन्होंनें सभी पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है,पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही कोई भी सरकारी कर्मी राजनीतिक दलों के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में पाये जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निदेष दिया गया।  सभी सेक्टर पदाधिकारियों को सेक्टर का रूट निर्धारण एवं रूट का नजरी नक्सा शीघ्र बनाने का निदेष दिया गया। 

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