अरुण कुमार (आर्यावर्त) जिला सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने सत्र वाद संख्या 74 /18 मेें सत्र विचारण पूरी करने के उपरांत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्य विचारण का सामना कर रहे तीनों आरोपितों विभाष मिश्रा उर्फ गज्जू मिश्रा, गुलशन कुमार तथा अमलेश कुमार को धारा 302 /34 भादवि तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।जिला जज द्वारा दोषी करार दिए गए सभी अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है।इस मामले में उपरोक्त सभी अभियुक्तों पर 08 अक्टूबर 2017 को 10:15 बजे दिन में रामदीरी के पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह को मोटर साइकिल से रामदीरी स्थित अपने घर से डेरा जाने के क्रम में लिखो सिंह के बंगला के पास घेर कर गोली मारकर हत्या कर करने का आरोप लगाया गया था।इस मामले में अभियोजन के सभी 6 गवाहों से घटना जनित साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराते हुए पीपी सैयद मंसूर आलम ने उपरोक्त अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास संबंधित आरोप की सच्ची प्रतिलिपि अदालत में प्रस्तुत किया था।जिसके आधार पर अदालत ने उपरोक्त सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
शनिवार, 16 मार्च 2019
बेगुसराय : पूर्व मुखिया हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी करार
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