भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 20 मार्च 2019

भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज

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लंदन, 20 मार्च, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज उस समय तगड़ा झटका लगा जब स्थानीय वेस्टमिंस्टर की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 29 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।  पीएनबी के साथ 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य अभियुक्त नीरव मोदी को स्कॉर्टलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया था। नीरव मोदी की तरफ से वकील आनंद दुबे ने पैरवी की, लेकिन उनकी दलीलें दरकिनार करते हुए अदालत ने नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी तथा हीरा कारोबारी को इस मामले की अगली तारीख 29 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। श्री दुबे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भी वकील हैं।  इस बीच मुंबई की धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने नीरव मोदी की 173 बहुमूल्य पेंटिंग और 11 महंगी कारों की नीलामी के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दी।  गौरतलब है कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सोमवार को नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नीरव मोदी 17 माह पहले देश से भाग गया था। उसे कुछ दिन पहले लंदन की सड़कों पर देखा गया था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रलाय ने कहा था कि सरकार उसके प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल और ब्रिटिश अधिकारियों से सम्पर्क साधकर नीरव मोदी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए उसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने मिलकर पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगया था। भारतीय अधिकारियों के आवेदन पर नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए पिछले साल जुलाई में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था।

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