अदालत ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 25 मार्च 2019

अदालत ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, 25 मार्च, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में कथित बिचौलिये राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने माफी देने की मांग वाली सक्सेना की याचिका इस शर्त पर स्वीकार कर ली कि वह इस मामले की सभी सूचनाओं को पूरी तरह से बतायेगा।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने विशेष अभियोजकों डी पी सिंह और एन के मट्टा के माध्यम से इससे पहले अदालत से कहा था कि उसे सक्सेना के सरकारी गवाह बनने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह एजेंसी के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इस मामले में इकबाली गवाह बनने का अनुरोध करने वाले सक्सेना ने छह मार्च को बंद कमरे में हुई सुनवाई के समय अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद अदालत ने उसके बयानों की प्रतियां इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश को भेजीं थी। इससे पहले, अदालत ने एम्स द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद उसे चिकित्सीय आधार पर जमानत दे दी थी। दुबई की दो फर्मों यूएचवाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक सक्सेना 36 हजार करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में नामजद लोगों में शामिल थे।

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