नयी दिल्ली, 20 अप्रैल, दिल्ली की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही थी और इस पर अभी आदेश जारी किया जाना बाकी है। गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
शनिवार, 20 अप्रैल 2019
हेलीकॉप्टर सौदा मामला: अदालत ने कथित डिफेंस एजेंट की जमानत याचिका खारिज की
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