मधुबनी : मतदान का बहिष्कार किये जाने से संबंधित मामले समुचित कार्रवाई करने का निदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 30 अप्रैल 2019

मधुबनी : मतदान का बहिष्कार किये जाने से संबंधित मामले समुचित कार्रवाई करने का निदेश

----कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य प्रमंडल,मधुबनी को अविलंब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश
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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददत) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य प्रमंडल,मधुबनी को पत्र के माध्यम से कनैल के ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन एवं दैनिक समाचार पत्र   में प्रकाशित समाचार का प्रेस कतरन के माध्यम से मतदान का बहिष्कार किये जाने से संबंधित मामले में समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया है। दिनांक 29.04.2019 को दैनिक समाचार पत्र  में प्रकाशित समाचार का प्रेस कतरन एवं इस संबंध में प्रकाशित समाचार/ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी,रहिका से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रसंगाधीन पथ की मरम्मति की दिशा में अविलंब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी एवं संबंधित ग्रामीणों को अवगत कराने का निदेश दिया गया है ताकि संबंधित मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सके। गौरतलब है कि प्रेस कतरन एवं ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी,रहिका को रहिका प्रखंड अंतर्गत ग्राम विकास समिति कनैल,जिला-मधुबनी के ग्रामीणों द्वारा सड़क एवं पुल का निर्माण कार्य नहीं कराये जाने को लेकर मतदान का बहिष्कार किये जाने के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी,रहिका एवं स्वीप की टीम के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि आजादी के बाद से उनके कनैल ग्राम में सड़क एवं पुल का कार्य नहीं हुआ है। जिससे वे आक्रोशित है एवं मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों द्वारा जिवछ नदी पर मसोमात पुल का निर्माण, नाजिरपुर निषाद टोला(बेनीपट्टी सीमा के बाद नाजीरपुर पंचायत) से राम टोला कनैल तक निर्माण एवं नाजिरपुर कलौआ से कनैल दक्षिण टोल तक सड़क निर्माण आदि प्रमुख मु़द्दों के बारें में जानकारी दी गयी।  तत्पश्चात जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा इस संबंध में कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य प्रमंडल,मधुबनी को अविलंब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया है। ताकि संबंधित मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सके।

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