नयी दिल्ली, 22 अप्रैल, दिल्ली की एक अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित रक्षा एजेंट सुषेन मोहन गुप्ता की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को तीन मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता की हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। गुप्ता को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया थाा। इससे पहले अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने कहा था कि मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर मामले में गुप्ता की भूमिका सामने आई थी। ऐसा संदेह है कि गुप्ता के पास अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए 3600 करोड़ रुपए के समझौते के भुगतान संबंधी जानकारी है।
सोमवार, 22 अप्रैल 2019
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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला: दिल्ली अदालत ने कथित रक्षा एजेंट की न्यायिक हिरासत तीन मई तक बढ़ाई
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