रायसेन (मध्यप्रदेश) की खबर 23 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 23 अप्रैल 2019

रायसेन (मध्यप्रदेश) की खबर 23 अप्रैल

विदिशा संसदीय क्षेत्र से 16 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए नाम निर्देशन पत्र 

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लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन 8 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। नाम निर्देशन की तिथि 16 अप्रैल से 23 अप्रैल को दोपहर 03 बजे तक 16 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 अप्रैल 2019 को की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2019 निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन विदिशा संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री लहू सदाशिव माली तथा श्री हुकुम सिंह मीणा ने अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन जमा करने की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी।  संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा से जिन अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी श्री शैलेन्द्र पटेल आ0 श्री रमेशचन्द्र पटेल निवासी ग्राम अतरालिया तहसील इछावर जिला सीहोर, भारतीय जनता पार्टी के श्री रमाकांत आ0 स्व. श्री रघुवीर प्रसाद निवासी शाहगंज तहसील बुधनी जिला सीहोर, प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के श्री मदल लाल आ0 श्री कालूराम निवासी ग्राम मुल्लानी तहसील व जिला सीहोर, समता विकास पार्टी के श्री सागरमल जाट आ0 स्व. श्री हरनाथ जाट निवासी ग्राम छितगांव तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर,  बहुजन समाज पार्टी की गीतावली अहिरवार निवासी ग्राम छितगांव तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री मो. तलत खान आ0 श्री मो. लियाकत खान निवासी वार्ड नम्बर-8 रायसेन, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री हेमराज आ0 श्री मुरत सिंह निवासी ग्राम हालिया खेड़ी तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री नवीन जाटव आ0 श्री रामचरण जाटव निवासी ग्राम बिजलोन तहसील व जिला सीहोर, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अनिल मालवीय आ0 श्री घीसीलाल मालवीय निवासी मॉ हिंगलाज सेवा संस्थान शिवाजी नगर भोपाल, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री विवेक दुबे आ0 श्री विजय दुबे निवासी शाहगंज तहसील बुधनी जिला सीहोर, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री शैलेन्द्र कुमार आ0 श्री सुदामा प्रसाद निवासी ग्राम पैमत तहसील व जिला रायसेन, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र सिंह आ0 श्री राम चौहान निवासी बुधनी, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री हरिनारायण साहू आ0 श्री जवाहर लाल साहू निवासी शासकीय अस्पताल के सामने जेजे रोड बाड़ी, निर्दलीय प्रत्याशी श्री प्रभात खरे आ0 श्री रामनारायण निवासी वार्ड नम्बर-1 डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड काजी मोहल्ला तहसील बेगमगंज जिला रायसेन, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री सुधीर कुमार आ0 श्री धीरेन्द्र कुमार निवासी तिलक वार्ड वावई तहसील वावई जिला होशंगाबाद तथा निर्दलीय अभ्यर्थी श्री रामकृष्ण सूर्यवंशी आ0 श्री कमल सिंह सूर्यवंशी निवासी जतरापुरा वार्ड नम्बर-2 विदिशा तहसील व जिला विदिशा शामिल हैं।

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यर्थियों के शपथ पत्र
लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र फार्म 26 का आयोग के निर्देशानुसार चिन्हित स्थानों व बेवसाइट में प्रदर्शित किया जा रहा है। शपथ पत्र को निर्वाचन आयोग की बेवसाइट  https://affidavit.eci.gov.in/showaffidavit/1/S12/18/PC पर भी देखा जा सकता है।
  
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी

लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा में 16 अप्रैल  से 23 अप्रैल को अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में 24 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार 26 अप्रैल को अपरान्ह 03.30 बजे प्रतीक चिन्ह का अवंटन किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती एस प्रिया मिश्रा द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य को सुचारू एवं निर्विघ्न रूप से सम्पादन कराने हेतु कानून व्यवस्था के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है।  जारी आदेश के तहत एसडीएम गैरतगंज श्रीमती मोहिनी शर्मा तथा तहसीलदार सुल्तानपुर श्री अतउल्लाह खान की कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट क्रमांक-2 के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार श्री सुनील प्रभास को कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट क्रमांक-1 के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही श्री सुधीर श्रीवास्तव पटवारी तहसील रायसेन को सहायक बनाया गया है। संबंधित अधिकारी लोकसभा निर्वाचन-2019 नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन संबंधी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से सौंपे गए दायित्वों का पूरी तत्परता एवं जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे।

लू से बचाव के लिए नागरिकों को सलाह

बढ़ती गर्मी के मद्देनजर लू से बचाव के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आम नागरिकों को आवश्यक सुझाव दिए हैं। इसके लिये विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के अनुसार आमजन को धूप व गर्मी से बचने को कहा गया है। घर के अन्दर हवादार, ठंडे स्थान पर रहे। यदि बाहर कार्य करना अति आवश्यक हो तो बाहरी गतिविधियाँ सुबह व शाम के समय में ही करें।  इसी प्रकार अत्याधिक शारीरिक श्रम वाली गतिविधियाँ दिन के अधिकतम तापमान वाले घंटों में नहीं करने और सफेद व हल्के रंग के पतले वस्त्रों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार सिर को कसे कपड़े या टोपी से ढकने, जूते-चप्पल तथा नजर के काले चश्मे का प्रयोग करने, धूप में जाने से पहले भोजन व पर्याप्त पानी लेने की भी सलाह दी गई है। अधिक से अधिक पेय पदार्थों, नॉन अल्कोहॉलिक जैसे नींबू पानी, लस्सी, छाछ, जलजीरा, आम पना, दही, नारियल पानी आदि का सेवन करना चाहिए। शिशुओं तथा बच्चों, 65 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूषो को घर के अन्दर रखे। बंद गाड़ी के अन्दर का तापमान बाहर से अधिक होता है। कभी भी किसी को बंद, पार्किग में रखी गाड़ी में अकेला नहीं छोड़े। बहुत अधिक भीड़,गर्म घुटन भरे कमरों, रेल, बस आदि की यात्रा गर्मी के मौसम में अत्यावश्यक होने पर ही करें। एडवाइजरी में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को लू लगने के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे तत्काल ठण्डे स्थान पर रखें। पानी, छाछ व अन्य तरल प्रदार्थों को पर्याप्त मात्रा में पिलाये। यदि आराम नहीं लगे तो तुरन्त निकट के शासकीय या निजी चिकित्सालय में उपचार करवाये।

जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल को

लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देने एवं निर्वाचन को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने के लिए जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल को आयोजित की गई है। यह बैठक 26 अप्रैल को शाम 04 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। 
पीआरओ/स0क्र0 161/04-2019   

राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति द्वारा 52 विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को लोकसभा चुनाव के लिये पूर्व प्रमाणन के लिये 71 विज्ञापन प्राप्त हुए। समिति ने 52 विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन की अनुमति दी है। इसमें 39 वीडियो और 13 ऑडियो विज्ञापन शामिल हैं। समिति द्वारा 15 विज्ञापनों को प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई है। 

डुप्लीकेट मतदाता परिचय-पत्र के 6 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल कान्ता राव ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में पात्र मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता परिचय-पत्र उपलब्ध कराने के लिए 23 मार्च से 8 अप्रैल, 2019 तक समस्त जिलों में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 6 लाख 16 हजार 43 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 6 लाख 4 हजार 299 आवेदनों के परिचय पत्र बनाये जा चुके हैं। शेष 11 हजार 744 आवेदनों पर कार्यवाही प्रचलन में है। प्रदेश में प्रथम एवं द्वितीय चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के डुप्लीकेट मतदाता-परिचय पत्र और नये जोड़े गये मतदाताओं के परिचय-पत्र वितरित किये जा चुके हैं। तृतीय और चतुर्थ चरण के लिये 30 अप्रैल तक परिचय-पत्र वितरित किये जायेंगे। 

मतगणना दिवस 23 मई को जिले में शुष्क दिवस घोषित

लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए रायसेन जिले में 23 मई 2019 को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती एस प्रिया मिश्रा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के अंतर्गत मतगणना दिनांक 23 मई 2019 को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।  जारी आदेश के तहत जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, आहार गृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने और प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध हैं, उन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री तथा सेवा की अनुमति नहीं होगी। 

एमसीएमसी कक्ष में 24 घण्टे की जा रही है पेड न्यूज की मानीटरिंग

लोकसभा निर्वाचन-2019 में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने तथा पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती एस प्रिया मिश्रा के निर्देशानुसार मीडिया मानीटरिंग एण्ड सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। कम्पोजिट भवन जिला कार्यालय में बनाया गया एमसीएमसी सेल 24 घण्टे कार्य कर रहा है। एमसीएमसी में पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा टीवी चैनलों की 24 घण्टे मानीटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही रायसेन में प्रसारित होने वाले सभी दैनिक समाचार पत्रों पर भी पेड न्यूज संबंधी नजर रखी जा रही है।

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की गहनता से निगरानी करने के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र एवं व्यय संवेदनशील पोकेट्स की पहचान किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के तहत निर्वाचन व्यय की दृष्टि से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुई पिछली घटनाएं, घटना क्रम और अत्याधिक व्यय किए जाने तथा भ्रष्ट आचरण को अपनाएं जाने की संभावनाएं होने पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र अथवा पोकेट्स के रूप में पहचान की जा सकती है।  निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे क्षेत्रों में एसएसटी एवं एफएसटी दल अधिक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक व्यय प्रेक्षक को परामर्श निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पोकेट्स की पहचान करेंगे। इन क्षेत्रों में मतदान के अंतिम तीन दिनों के दौरान स्टैटिक दलों द्वारा 24 घण्टे निगरानी की जाएगी। इस अवधि के दौरान एसएसटी दल में केन्द्रीय पुलिस भी सम्मिलित होगी। इसके अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन में बहुत अधिक मात्रा में व्यय करने की सूचना प्राप्त होने पर ऐसे अभ्यर्थी को हर समय वीडियो निगरानी में रखा जाएगा। 

दोपहिया वाहन पर लगाया जा सकेगा एक गुना आधा फीट का ध्वज

भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति दोपहिया वाहन पर एक फीट गुणा आधा फीट का ध्वज लगा सकता है। लेकिन यदि इस पर उम्मीदवार का नाम या फोटो होगा तो वह उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन पर एक या दो छोटे स्टीकर भी लगा सकता है। फ्लैग की स्टिक किसी भी दशा में 3 फीट से अधिक नहीं हो सकती है।  आयोग के मुताबिक राजनैतिक दल के कार्यालय या उम्मीदवार के स्वयं के भवन पर अधिकतम तीन झंडे लगाए जा सकते हैं। रोड शो के दौरान प्रत्येक 10 वाहनों के उपरांत 100 मीटर का अंतराल रखना आवश्यक है। यदि कोई वाहन इसका उल्लंघन करता है तो उसको संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया तक के लिए जप्त किया जा सकता है। रोड शो के दौरान बैनर की अधिकतम साइज 4 फीट गुणा 6 फीट हो सकती है। आयोग ने चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग के बारे में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट व्हीकल पर स्वयं के लिए ध्वज या स्टीकर लगाकर चलता है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यदि वह किसी अन्य के समर्थन में ध्वज को लगाए हुए हैं तो इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के प्रावधान लागू होंगे। कमर्शियल वाहन की दशा में स्वयं के वाहन पर भी ध्वज लगाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगी।  इसी प्रकार यदि वाहन में सामान्य किस्म का मॉडिफिकेशन किया जाता है जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 के तहत है तो वह अनुमन्य है लेकिन इससे किसी दूसरे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के दौरान यदि कोई प्रत्याशी या राजनैतिक दल कैप मास्क या स्कार्फ का वितरण करता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते प्रत्याशी द्वारा इस हेतु खर्चे के संबंध में सूचना दे दी गई हो। परंतु यदि प्रत्याशी या पार्टी द्वारा मुख्य वस्त्र जैसे साड़ी या शर्ट वितरित की जाती है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

लेखा-जोखा रखने में अभ्यर्थी कर सकेंगे अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के निर्वाचन पर होने वाले खर्च का दैनिक लेखा- जोखा रखने में अपनी सहायता हेतु एक अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट (निर्वाचन व्यय अभिकर्ता) की नियुक्ति की अनुमति दी है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद या विधान मण्डल का सदस्य होने अथवा चुने जाने के अयोग्य घोषित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।  निर्वाचन आयोग ने राज्य या केन्द्र के मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, पार्षद, स्थानीय निकायों के मेयर, अध्यक्ष या सभापति को भी अतिरिक्त एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट केवल असांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए ही होते हैं।  अतिरिक्त एजेंट, अभ्यर्थी की ओर से नियुक्त निर्वाचन एजेंट की तरह कर्तव्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम भवनों तथा सर्किट हाउस के आरक्षण के संबंध में निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम गृहों, विश्राम भवनों, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस परिसर में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार, बैठक वर्जित है। कलेक्टर श्रीमती एस प्रिया मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन तथा निरीक्षण गृह के आरक्षण के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।  लोकसभा निर्वाचन के दौरान विश्राम गृह, विश्राम भवन, निरीक्षण गृह तथा सर्किट हाउस में ठहरने के लिए किसी एक पार्टी, अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा तथा समस्त पार्टी, अभ्यर्थी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेंगे। किसी एक व्यक्ति के नाम से 48 घण्टे से अधिक समय के लिए बुकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही उक्त कमरों को किसी पार्टी, अभ्यर्थी के अस्थाई पार्टी, दल के कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को यह स्थान आवंटित होंगे, उस व्यक्ति के वाहन के अतिरिक्त दो वाहन अधिकतम तीन वाहन यदि उस व्यक्ति के द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है तो उसे परिसर के अंदर आने की अनुमति दी जा सकेगी। मतदान के 48 घण्टे पूर्व के दौरान कोई नया आरक्षण नहीं होगा और उस कमरे में रूके व्यक्ति यदि विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है तो उन्हें कमरा खाली करना होगा। निर्धारित नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

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