सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 16 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 17 अप्रैल 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 16 अप्रैल

नाला खोदकर उद्योग निगम ने बंद किया भूरी बड़ली का रास्ता नहीं निकाल पा रहे ट्रेक्टर ट्राली बोनी बख्ख्रर मशीन, जहांगीरपुरा के किसानों ने कलेक्टर को की शिकायत 

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सीहेार। औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरा के सैकड़ों किसानों का रास्ता बंद कर दिया। निगम ने सड़क के दोनों तरफ नाला खोद दिया। जिस से ट्रेक्टर ट्राली बोनी बख्ख्रर मशीन सहित अन्य कृषि सामग्री किसान खेतों पर नहीं ले जा पा रहे है। सब्जी उत्पादक किसान अपनी उपज को मंडी नहीं भेज पा रहे है। किसानों को हजारों रूपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। परेशान किसानों ने निगम से नालियों पर पुलिया बनाने की मांग की, लेकिन किसानों की निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा को शिकायती पत्र के माध्यम से परेशानियों और औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों की मनमानी से अवगत कराया है। किसानों ने बताया की भूरी बड़ली पर औद्योगिक विकास निगम के द्वारा खेतों के बीच से कारखाने लगाने के लिए सड़के बनाई जा रहीं है। सड़कों के दोनों तरफ नालियां खोदी गई है। इन नालियों पर खेतों की मेढ़ से जुड़े रास्तों पर पुलियों का निर्माण भी नहीं किया जा रहा है जिस से खेतों तक कृषि सामग्री ले जाना और ट्रेक्टर ट्राली से सब्जी और अनाज मंडी तक ले जाना भी मुश्किल हो गया है। निगम के द्वारा पुराने कांकड़ के रास्तों को भी बंद कर दिया गया है जिस से पैदल खेतों तक पहुंचना भी परेशानियों से भरा हो गया है। किसान कुंदनलाल, नरबत सिंह, विकास, कैलाश यादव, दयालाल, रामरतन आदि ने प्रशासन से किसान हित में पुराने बंद किए रास्तों को खुलवाने नालियों पर पुलिया निर्माण औद्योगिक विकास निगम से कराने की मांग की है। 

चुनाव प्रचार के लिये वाहन की अनुमति के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा समस्त रिटर्निंग आफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार और प्रचार के लिये वाहन की अनुमति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर स्टार प्रचारकों को वाहन अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मप्र से हल्के गुलाबी रंग के पेपर पर दी जा रही है। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पीले रंग के पेपर पर दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार रिटर्निंग आफिसर के स्तर से अभ्यर्थियों के लिये वाहन अनुमति हल्के नीले रंग के पेपर पर दी जाये। जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति जिले द्वारा हल्के हरे रंग के पेपर पर दी जाये। इसके अलावा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं के लिये वाहन अनुमति जिलों द्वारा सफेद रंग के पेपर पर दी जाये।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जमा करनी होगी निक्षेप राशि

लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ 25 हजार रूपये की निक्षेप या जमानत राशि जमा करनी होगी लेकिन यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, भले ही वो अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है तो उसे इसका आधा यानि 12 हजार 500 रूपये की राशि जमानत के रूप में नाम-निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी। भारत निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि रिटर्निंग अधिकारी के पास अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में चालान भरकर जमा करना होगी। उसे चालान या रसीद की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ रिटर्निग अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगी। आयोग के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार एक निवार्चन क्षेत्र से नामांकन पत्र के चार सेट रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है लेकिन उसे जमानत या निक्षेप राशि जमा करने की मूल रसीद नामांकन पत्र के पहले सेट के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार एक साथ दो निवार्चन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निक्षेप राशि रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति के संबंध में निर्देश

लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से इन निर्देशों का जनहित में सख्ती से पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। निर्देशों में कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक वाहन में दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने के पूर्व जिला परिवहन अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लिए जाने की राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई है। किसी भी वाहन पर लाउड स्पीकर इस तरह लगाया जाए कि उसके स्पीकर का मुंह सामने अथवा पीछे की ओर होगा। जिन वाहनों में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, उसके उपयोग के संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि लाउड स्पीकर के संचालन का कार्य ड्रायवर के पास न रहकर अन्य किसी व्यक्ति के पास हो।  वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को आपराधिक जानकारी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करनी होगी

लोकसभा निर्वाचन 2019 के के मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी को स्वंय की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा पत्र में जानकारी अंकित करने के उपरांत घोषणा पत्र को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करनी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा पत्र संबंधी जानकारी कम से कम तीन बार आपराधिक पृष्ठ भूमि के संबंध में घोषणा पत्र व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उम्मीदवारी की वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से लेकर मतदान के दिवस के दो दिन पूर्व जारी करनी होगी। 

विज्ञापनों के प्रसारण की अनुमति आरओ स्तर की एमसीएमसी से मिलेगी

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनो का पहले आरओ स्तर की एमसीएमसी से अनुमोदन प्राप्ती के उपरांत ही जारी किये जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नाम निर्देशन प्राप्ती के लिए निर्धारित किये गये आरओ को संसदीय क्षेत्र में पेड न्यूज पर निगरानी रखने एवं विज्ञापनो की अनुमति प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया है। राजनैतिक दलो एवं उम्मीदवारो के लिए विज्ञापनो का प्रमाणीकरण आरओ स्तर के एमसीएमसी समिति से कराने हेतु आवेदन नियत समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ताकि समिति के सदस्य सचिव द्वारा आरओ के माध्यम से अनुमति प्राप्ती उपरांत आदेश की कापी प्रसारण हेतु संबंधित आवेदनकर्ता को तय अवधि में उपलब्ध कराई जा सके।

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