विशेष :बिना अनुमति विज्ञापन चलाने पर कार्यवाही होगी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 18 अप्रैल 2019

विशेष :बिना अनुमति विज्ञापन चलाने पर कार्यवाही होगी

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मधुबनी (रजनीश के झा) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी केबल टीवी नेटवर्क द्वारा कोई भी राजनैतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणीकरण के बिना प्रसारित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई केबल टीवी नेटवर्क प्री-सर्टिफिकेशन कराए बगैर कोई राजनैतिक विज्ञापन जारी करता या प्रसारित करता है, तो नियमानुसार उसके नेटवर्क के उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा एवं उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केबल टेलीविजन नेटवर्क के अधिनियम 1995 तथा उनके उपबन्धों के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रचार के विनियम की धारा 6 में कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से अपना प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि वह निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो। इसका उल्लंघन करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण जब्त किए जा सकेंगे। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। इन कमेटियों के अनुमोदन उपरांत ही कोई राजनैतिक विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। राजनैतिक दल के विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश स्तर पर एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है तथा उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन का पूर्व प्रमाणीकरण जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी द्वारा किया जाता है। इन दोनों स्तरीय समितियों द्वारा किए जाने वाले पूर्व प्रमाणीकरण के पश्चात ही राजनैतिक विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किए जा सकते हैं।

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