नयी दिल्ली, 15 मई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू आतंकवादी सबंधी बयान को लेकर अभिनेता-राजनेता कमल हासन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह बयान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और इस पर कोई निर्णय चुनाव आयोग ही लेगा। गौरतलब है कि श्री हासन ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा पहला हिंदू आतंकवादी था औैर उसका नाम नाथूराम गोडसे था। जनहित याचिका में चुनावी लाभ के लिए धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि न्यायालय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि श्री हासन ने जो बयान दिया है वह दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है।
बुधवार, 15 मई 2019
न्यायालय ने हासन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
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