घृणा अपराध के दोषी को जेल की सजा के तौर पर सिख धर्म का अध्ययन करने का आदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 25 मई 2019

घृणा अपराध के दोषी को जेल की सजा के तौर पर सिख धर्म का अध्ययन करने का आदेश

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न्यूयॉर्क, 25 मई , अमेरिका के एक न्यायाधीश ने एक सिख स्टोर मालिक पर उसके धर्म की वजह से हमला करने का अपराध कबूल करने वाले श्वेत युवक को घृणा अपराध के लिए उसकी सजा के तहत सिख धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अमेरिका में सिख नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े संगठन ‘द सिख कोलिशन’ ने एक बयान जारी करके बताया कि दोषी एंड्र्यू रामसे ने 14 जनवरी को हरविंदर सिंह डोड को धमकाने और उन पर हमला करने का जुर्म कबूल किया। बयान में कहा गया कि धमकाने के आरोप को घृणा अपराध के तौर पर देखा जाता है। गवाहों के अनुसार डोड ने बिना पहचानपत्र दिखाए रामसे को सिगरेट बेचने से मना कर दिया था। इसके बाद रामसे ने डोड की दाढ़ी खींची, उन्हें मुक्का मारा और जमीन पर गिरा दिया। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस आने तक रामसे को पकड़ कर रखा। डोड भारत से अमेरिका आए हैं और यहां उनकी एक दुकान है। उन्होंने अदालत को दिए एक लिखित बयान में कहा कि अमेरिका में घृणा अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। एफबीआई का भी कहना है कि ओरेगन में 2016 की तुलना में 2017 में घृणा अपराध 40 फीसदी तक बढ़ गए हैं। डोड ने कहा, ‘‘उसने मुझे इंसान नहीं समझा। उसने मुझे इस लिए मारा कि मैं कैसा दिख रहा हूं। मेरी पगड़ी और दाढ़ी के लिए मारा-ये मेरी धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजें हैं।’’  पुलिस ने कहा कि रामसे ने डोड पर जूता भी फेंका और उनकी पगड़ी छीन ली। 

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